सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, जीएसटी में फंसे पैसे वापस मिलेंगे, पढ़िए पूरा मामला
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी के मामले में व्यवसायों को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल को 1 सितंबर से दो महीने के लिए खुला रखने का निर्देश दिया, ताकि व्यवसायों के लिए टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सके.Continue Reading










