जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत जारी आदेशों के अनुसार सोलन जिला में आपराधिक दण्ड संहिता 144 की धारा के प्रावधान (कफ्र्यू) लागू रहेंगे।
इन आदेशों के अनुसार जिला में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक व्यक्तियों एवं वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन से लोगों का आवागमन केवल चिकित्सकीय आपातकाल के लिए हो सकेगा। कन्टेनमेंट जोन के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पूर्व की भांति नियंत्रित रहेगी।
सोलन जिला के लिए पूर्व आदेशों द्वारा छूट प्राप्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी के अन्तरराज्यीय आवागमन के लिए वैध पास अथवा प्रवेश पत्र अनिवार्य होगा। अन्य राज्यों से सोलन जिला के लिए आवागमन आवश्यकता के आधार पर ही होगा। अन्तरराज्यीय बैरियरों के माध्यम से दैनिक अथवा सप्ताहांत के आधार पर आवागमन करने वाले व्यक्ति वैध प्रवेश पत्र के साथ ही आ-जा सकेंगे। इन्हें क्वारेनटाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु फ्लु अथवा इन्फ्लुएंजा बीमारी के लक्षण होने की स्थिति में स्वास्थ्य केन्द्र को सूचित करना इन व्यक्तियों का उत्तरदायित्व होगा।
सोलन जिला के निवासी बिना किसी प्रवेश पत्र के जिला की सीमा छोड़ अन्य राज्य जा सकते हैं। किन्तु यदि वे चिकित्सा, व्यापार अथवा कार्यालय उद्देश्य के लिए अन्य राज्य कम समय के लिए जाना चाहते हैं और 48 घण्टे के भीतर जिला में वापिस आने के इच्छुक हैं तो वे प्रवेश पत्र के साथ आवागमन कर सकते हैं। इन व्यक्तियोें को उस स्थिति में क्वारेनटाइन होने की आवश्यकता नहीं होगी यदि उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं।
कन्टेनमेंट जोन के अतिरिक्त अन्य स्थानों से अन्तरराज्यीय आवागमन करने वाले उद्योग मालिक, वरिष्ठ प्रबन्धन अधिकारी, कामगार एवं कर्मचारियों को दैनिक आधार पर अपने अथवा कम्पनी के वाहन में आने-जाने की अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में अन्य मानक परिचालन प्रक्रिया 24 मई, 2020 को जारी आदेशों के अनुसार ही रहेगी।
चिकित्सा व्यवसायियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, रोगी वाहनों तथा स्वच्छता कर्मियों की अन्तरराज्यीय आवाजाही निर्बाध जारी रहेगी।
जिला के भीतर एवं प्रदेश में जिलों के मध्य आवागमन बिना किसी प्रवेश पत्र के हो सकेगा।
कन्टेनमेंट जोन तथा रेड जोन से आने वाले सभी व्यक्तियों को संस्थागत क्वारेनटाइन किया जाएगा। अन्य राज्यों एवं शहरों से आने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप घर पर ही क्वारेनटाइन किया जाएगा जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है।
विदेश से आने वाले सभी व्यक्तियों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार क्वारेनटाइन किया जाएगा।
बीमारी के लक्षणों वाले एवं इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षणों वाले सभी व्यक्तियों को संस्थागत क्वारेनटाइन सुविधाओं में रखा जाएगा। होम क्वारेनटाइन का नियम तोड़ने वाले सभी व्यक्तियों को संस्थागत क्वारेनटाइन किया जाएगा।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि बागवान, कृषक, ठेकेदार अथवा परियोजना कार्य करने वाले व्यक्ति अन्य राज्यों से जिला में लाए गए श्रमिकों के लिए क्वारेनटाइन सुविधाओं का प्रबंध करेंगे।
आदेशों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, रोगी, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारणों के अतिरिक्त घर पर ही रहने का परामर्श दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे उपयुक्त मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और इस पर अपना स्वास्थ्य स्थिति नियमित रूप से अपडेट करते रहें।
जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी, कार्यकारी दण्डाधिकारी तथा पुलिस कर्मी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति ने सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल पर मास्क पहना हो, सोशल डिस्टेन्सिग का पालन किया जा रहा हो और कोविड-19 प्रबन्धन के दृष्टिगत स्थापित अन्य नियमांे की पालना हो।
इन आदेशांे की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त नियमों के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश प्रथम जून 2020 से प्रभावी हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
2020-06-01