क्‍या EPF के पैसे को NPS में कर सकते हैं ट्रांसफर, कैसे करना होगा अप्‍लाई, स्‍टेप बाई स्‍टेप समझें क्‍या है इसकी प्रक्रिया?

नई दिल्‍ली. कोलकाता के रहने वाले देवाशीष ने करीब चार साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर एक कंपनी में नौकरी शुरू की थी. वेतन के नियम के तहत उनकी सैलरी से कंपनी ने कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPF) में योगदान शुरू कर दिया.

पीएफ खाते पर अभी 8.1 फीसदी का ब्‍याज मिल रहा है.

देवाशीष ने चार साल तक ईपीएफ में पैसे कटवाए लेकिन अब उनकी मंशा है कि अपना फंड एनपीएस में ट्रांसफर करा लिया जाए. अड़चन ये है कि इस बारे में देवाशीष को पता नहीं है कि क्‍या ईपीएफ का फंड एनपीएस में ट्रांसफर करा सकते हैं.

देवाशीष की तरह ही लाखों कर्मचारियों के मन में यह सवाल होगा कि पीएफ पर ब्‍याज दर घटने के बाद क्‍या इसे एनपीएस में ट्रांसफर कराया जा सकता है. आज इन्‍हीं सवालों का जवाब हम एक्‍सपर्ट से जानेंगे.

एनपीएस पर ज्‍यादा रिटर्न कैसे
निवेश सलाहकार संदीप जैन बताते हैं कि यह पूरी तरह संभव है कि आप अपने ईपीएफ का पैसा एनपीएस में डाल सकते हैं, बशर्ते कि आपकी कंपनी इसकी इजाजत दे. दरअसल, EPF में अंशदान किए गए पैसों की देखरेख सरकारी ट्रस्‍ट कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन यानी ईपीएफओ करता है, जबकि एनपीएस में योगदान की गई रकम का जिम्‍मा ईपीएफओ की ओर से नियुक्‍त फंड मैनेजर्स के पास रहता है. ईपीएफ की ब्‍याज दरें तय होती हैं, जो अभी 8.1 फीसदी सालाना है, जबकि एनपीएस पर ब्‍याज दर तय नहीं रहती और इसका पैसा शेयर बाजार में भी निवेश होता है, जिससे इस पर अमूमन ईपीएफ से ज्‍यादा रिटर्न मिल जाता है.

दोनों पर टैक्‍स छूट भी
एनपीएस में निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्‍स छूट मिलती है. इसके अलावा आप धारा 80CCD(1B) के तहत भी निवेश कर अतिरिक्‍त 50,000 रुपये तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं. ईपीएफ में डाली गई रकम भी टैक्‍स छूट के दायरे में
आती है.

पैसा ट्रांसफर करने के लिए क्‍या करें
अगर आप अपने ईपीएफ फंड को एनपीएस में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एनपीएस का एक एक्टिव टियर-1 अकाउंट होना चाहिए. आप यह खाता अपने नियोक्‍ता के जरिए खुलवा सकते हैं. अगर आपका नियोक्‍ता इसकी इजाजत देता है तो ई-एनपीएस पोर्टल पर जाकर भी अपना खाता खोल सकते हैं. इसके लिए आप npstrust.org.in पर जाना होगा.

पैसा ट्रांसफर करने का आवेदन
जब आपका एनपीएस अकाउंट खुल जाए तो ईपीएफओ के पास पैसा ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं. जांच पड़ताल के बाद ईपीएफओ आपके खाते में मौजूद राशि का चेक या ड्राफ्ट बनाकर एनपीएस के नोडल ऑफिस (सरकारी कर्मचारी के मामले में) के नाम जारी करेगा. यह चेक अथवा ड्राफ्ट जमा करते ही आपका पैसा पीएफ खाते से निकलकर एनपीएस में चला जाएगा. प्रक्रिया पूरी होने पर ईपीएफओ आपके नियोक्‍ता को इसकी जानकारी देगा.

पीएफ ट्रांसफर का ऑनलाइन आवेदन
-इसके लिए आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface) पर जाकर अपने यूआन से लॉग इन करना होगा.
-ऑनलाइन सर्विस के लिए वन मेंबर वन ईपीएफ पर क्लिक करें.
-मौजूदा कंपनी से जुड़ी जानकारी और पीएफ खाते को वेरिफाई करें.
-गेट डिटेल्‍स ऑप्शन पर क्लिक कर पिछली कंपनी और मौजूदा कंपनी में से किसी एक का चुनाव करें फिर मेंबर आइडी या यूएएन डालें.
-गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें और मोबाइल पर आए ओटीपी को डालकर सबमिट बटन दबाएं.
-आपके ईपीएफ अकाउंट का ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.