मिठाइयों पर एक्सपायरी तिथि लिखनी अनिवार्य होगी यह एफएसएसएआई ने निर्देश जारी किए है | यह आदेश पहली अक्टूबर से जारी होंगे | जिसमे मिठाई विक्रेता यह बताने के लिए बाध्य होंगे कि मिठाइयों का कितने समय तक इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समय सीमा की जानकारी भी उपभोक्ताओं को देनी होगी. | खाद्य नियामक ने खुली बेचीं जाने वाली मिठाइयों के लिए भी यही प्रक्रियां अनिवार्य कर दी है | लेकिन दुकानदारों को लगता है कि एक्सपायरी डेट लिखने से मिठाई की बिक्री दस फीसद तक कम हाे जाएगी। ग्राहक वही मिठाई खरीदेगा जो उस दिन बनी हाेगी।
शहर के मिठाई विक्रेताओं ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय तो लिया है कि मिठाईयों पर भी एक्सपायरी की तिथि लिखी जाएगी लेकिन यह कैसे सम्भव होगा यह जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई है | उन्होंने कहा कि वह ज़्यादातर खुली मिठाइयां ही बेचते है ऐसे में सब मिठाइयों पर एक साथ एक्सपायरी तिथि लिखना मुश्किल हो जाएगा | उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के कारण उन्हें घाटा भी उठाना पड़ सकता है | उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के इस आदेश का वह स्वागत करते है खाद्य पदार्थों पर तिथि लिखी जानी चाहिए लेकिन यह कार्य कैसे किया जाएगा इस के लिए विक्रेताओं को जागरूक भी करना आवश्यक है |