जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने नालागढ़ उपमण्डल में कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश इन क्षेत्रों में कोविड-19 के रोगी पाए जाने तथा उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नालागढ़ उपमण्डल में वार्ड नम्बर-3, नालागढ़ तहसील, नालागढ़ में पाए गए कोविड-19 रोगी के आवास तथा बुटीक की बाड़बंदी की जाएगी।
नगर परिषद नालागढ़ के वार्ड नम्बर-2 में स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के प्रवेश द्वार से गुग्गामाड़ी चैक तक के मार्ग की पूर्ण बाड़बंदी करने के आदेश जारी किए गए हैं।
रोपड़ चैक से गुग्गामाड़ी चैक वाया बर्फानी चैक मार्ग की पूर्ण बाड़बंदी करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कन्टेनमेंट जोन में लोगों तथा वाहनों (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है।
आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। खण्ड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोेलेट किया जाएगा।
आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक बद्दी कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबन्धित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियन्त्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ यह सुनिश्चित बनाएंगे कि कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज किया जाए।
यह आदेश उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ द्वारा क्षेत्र में कोविड-19 के पाॅजिटिव रोगियों के सम्बन्ध में प्रेषित संस्तुति तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं।
उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। तहसीलदार नालागढ़ उनके सहायक होंगे।
आदेश कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सभी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे।
2020-06-24