जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी चमन ने कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत जिला की अंतरराज्यीय सीमाओं पर अन्य राज्यों से आने वाले प्रदेश के निवासियों के समुचित प्रबंधन एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशों की अनुपालना के लिए जिला के परवाणू नाका तथा क्वारेनटाइन केन्द्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सेवाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 30 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
06 जुलाई से 12 जुलाई 2020 तक परवाणू नाके पर प्रातःकालीन ड्यूटी में सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की श्वेता भास्कर एवं मंगखानलयान सांयकालीन ड्यूटी में महर्षि मार्कण्डेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय कुम्हारहट्टी के तिलक राज एवं सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के पुनियो नाबिंग, रात्रि सेवा में एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के पवन कुमार एवं सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के शुभम दीक्षित सेवाएं प्रदान करेंगे।
इसी अवधि में जिला के टीटीआर नाके पर प्रातःकालीन डयूटी में सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अमित कौशल एवं लता ठाकुर, सांयकालीन ड्यूटी में एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के विनोद डोगरा एवं देवेन्द्र कुमार तथा रात्रि समय में एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के रंजीत सिंह एवं राजेश कुमार सेवाएं प्रदान करेंगे।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
2020-07-05