चंडीगढ़: मोहाली पुलिस ने पंजाब के बर्खास्त स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. चार्जशीट में आरोपी सिंगला के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 और 8 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गई है.
मामले की जांच कर रहे डीएसपी बिक्रमजीत सिंह बराड़ ने यह चार्जशीट दाखिल की है. सिंगला को 24 मई को स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवंटित ठेकों में कमीशन लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 8 जुलाई को जमानत मिल गई थी.
मामले के तहत कितनी हो सकती है सजा
मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 यानी एक लोक सेवक द्वारा कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य कोई रिश्वत लेने से संबंधित है, जो जिसमें कम से कम छह महीने की कैद का प्रावधान है, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है. धारा 8 एक कठोर आरोप है, जिसमें सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) विवेक शील सोनी के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर सिंगला की गिरफ्तारी की गई थी. पूर्व मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) प्रदीप कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था. हालांकि सिंगला ने इन आरोपों को निराधार बताया था.
सिद्धू मूसेवाला को हराया था चुनाव में
करीब 10 वर्ष पहले विजय सिंगला आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे. इस बार के पंजाब विधानसभा चुनाव में विजय सिंगला ने मानसा से प्रसिद्ध गायक और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला को 60,000 से अधिक वोटों से हराया था. आरोपों के मुताबिक, विजय सिंगला ने ठेके के आवंटन में कॉन्ट्रैक्टर से 1% कमीशन की मांग रखी थी. उनके खिलाफ पक्के सबूत मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था.
डॉ. विजय सिंगला लंबे समय से मानसा रोड सिविल अस्पताल के पास डेंटल क्लीनिक चला रहे हैं. उनकी पत्नी अनीता सिंगला भी बीएएमएस हैं और बेटा चेतन सिंगला एमडी की पढ़ाई कर रहा है