शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के योजनाबद्ध विकास के लिए कृतसंकल्प है और यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि लोगों को उनके घर-द्वार के समीप ही विभिन्न सुविधाएं प्राप्त हों।
सुरेश भारद्वाज आज सोलन जिला के कण्डाघाट में हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम के लिए गठित मंत्रीमंडलीय उपसमिति द्वारा आयोजित जन सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे थे।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास ग्राम एवं नगर योजना के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाता है।
प्रदेश सरकार को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से ग्राम एवं नगर नियोजन अधिनियम के दायरे से ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्रों को बाहर करने के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त हुए हैं।
प्रदेश सरकार ने इन सभी आवेदनों पर नियमानुसार विचार करने और प्रदेश तथा जनहित में इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मंत्रीमंडलीय उपसमिति का गठन किया।
विधि मंत्री ने कहा कि समिति इस सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से प्रत्यक्ष संवाद कर रही है ताकि मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में जनभावनाओं एवं उचित आपत्तियों का समाधान समाहित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में उपसमिति की रिपोर्ट पर पूर्ण विचार के उपरान्त मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोगों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों से यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न क्षेत्रों को नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के दायरे में सम्मिलत किए जाने से लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि मंत्रीमंडलीय उपसमिति यह सुनिश्चित बनाएगी कि योजनाबद्ध विकास के साथ-साथ लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो।
उन्होंने जन सुनवाई के लिए उपस्थित विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं अन्य प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित निर्णय लिया जाएगा।
नगर एवं ग्राम योजनाकार सोलन लीला श्याम ने इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
उन्होंने कहा कि वाकनाघाट योजना क्षेत्र से ग्राम पंचायत वाकनाघाट, छावशा तथा पौधना, कण्डाघाट क्षेत्र से ग्राम पंचायत कण्डाघाट, चायल क्षेत्र से ग्राम पंचायत चायल, हिन्नर क्षेत्र से ग्राम पंचायत बांजनी, सोलन क्षेत्र से ग्राम पंचायत आंजी, ग्राम पंचायत सलोगड़ा, बड़ोग विशेष क्षेत्र से ग्राम पंचायत चेवा तथा ग्राम पंचायत धर्मपुर, कसौली योजना क्षेत्र से ग्राम पंचायत गांगुड़ी, कसौली गढ़खल, जाबली, गुल्हाड़ी, धर्मपुर, चामियां तथा जंगेशु से विभिन्न क्षेत्रों को नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 के दायरे से बाहर करने के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने कहा कि इन आवेदनों को उचित स्तर पर प्रेषित किया गया है।
उन्होंने इन विभिन्न क्षेत्रों में नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम से प्राप्त छूट के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर सोलन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रहे डाॅ. राजेश कश्यप ने लोगों को नगर एवं ग्राम नियेाजन अधिनियम के कारण आ रही समस्याओं की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि छूट प्राप्त होने के उपरान्त भी विभिन्न विभाग निर्माण आदि कार्यों के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग करते हैं।
दुग्ध पशु सुधार सभा सोलन के अध्यक्ष रविंद्र परिहार, भाजपा मण्डल सोलन के अध्यक्ष मदन ठाकुर, कृषि विपणन समिति सोलन के सदस्य किशन वर्मा, ग्राम पंचायत सिरीनगर के उप प्रधान मुनीष सूद, ग्राम पंचायत बांजनी के प्रधान प्रेम सिंह सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी अनापत्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
उपमंडलाधिकारी कण्डाघाट डाॅ. संजीव धीमान ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।