महाराष्ट्र: पुलिस ने तीन आरोपियों के पास से चोरी किए गए 5.80 करोड़ रुपये नकद और 10 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की
यह एक 34 करोड़ की चोरी का मामला है, जिसमें चोरों ने ठाणे जिले में एक निजी बैंक की तिजोरी से नकदी चुरा ली और कैश से भरे बैग को एसी डक्ट के नीचे गिरा दिया. हालांकि वे केवल 12.20 करोड़ लेकर साथ भाग गए. कुछ ही दिनों के भीतर इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. डोंबिवली में बैंक की मनपाड़ा शाखा में हुई इस वारदात में शामिल मुख्य आरोपी तिजोरी का कस्टोडियन और अन्य लोग फरार हैं.
एक गुप्त सूचना के आधार प ठाणे पुलिस की अपराध शाखा के प्रापर्टी सेल ने जाल बिछाया और सोमवार की सुबह ठाणे जिले के मुंब्रा से इसरार अबरार हुसैन कुरैशी (33), शमशाद अहमद रियाज अहमद खान (33) और अनुज प्रेमशंकर गिरी (30) को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस निरीक्षक अनिल होनराव ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके पास से चोरी की गई नकदी 5.80 करोड़ रुपये और 10 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की है.
चोरी का पता 11 जुलाई को तब चला जब बैंक के अधिकारियों को कैश चेस्ट से 34.20 करोड़ रुपये गायब मिले. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की कोशिश की लेकिन पाया कि उसमें छेड़छाड़ की गई है.
उन्होंने कहा कि “कैश वॉल्ट रखने वाले कमरे की जांच करते समय, बैंक अधिकारियों ने देखा कि एयर कंडीशन (एसी) डक्ट क्षतिग्रस्त हो गई है. आगे की जांच करने पर उन्हें डक्ट में सात बैग मिले. उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें उन बैगों में 22 करोड़ की नकदी मिली.”
बैंक अधिकारियों के अनुसार अल्ताफ शेख 9 जुलाई को कैश वॉल्ट इंचार्ज के रूप में ड्यूटी पर था. माना जाता है कि इसी दिन वारदात हुई थी. पुलिस अधिकारी ने कहा कि इंचार्ज चाय पीने के बहाने बैंक से बाहर निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा. उन्होंने कहा कि शेख के अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
मानपाड़ा थाने में 13 जुलाई को इसकी शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस को शक है कि वारदात 9 और 10 जुलाई को हुई थी. तब वीकेंड पर बैंक बंद था. 11 जुलाई को जब बैंक फिर से खुला, तो उन्होंने पाया कि 34.20 करोड़ रुपये की नकदी गायब है.
पुलिस के अनुसार, चोर 22 करोड़ रुपये से भरे सात बैगों को नहीं ले जा सके. पुलिस अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान अधिक जानकारी सामने आएगी. प्रथम दृष्टया एक छोटे ट्रक का इस्तेमाल 12 करोड़ रुपये से भरे बैग ले जाने के लिए किया गया था.
अधिकारी ने कहा कि मनपाड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 381 (चोरी) और 34 के तहत मामला दर्ज किया है.