बिजली बोर्ड में अनुकंपा पर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (Himachal Pradesh State Electricity Board) ने सरकार द्वारा जारी कार्यालय रोजगार सहायक योजना के तहत अनुकंपा आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने सभी आवेदकों जिन्होंने तृतीय श्रेणी के तकनीकी गैर-तकनीकी पदों के लिए आवेदन किया है सेे विकल्प चुनने को कहा है।

गैर-तकनीकी वर्ग-चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी के लिए जरूरी दस्तावेज कार्यालय को 26.08.2022 को शाम 5.00 बजे तक विकल्प/इच्छा तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्र, दस्तावेजों के साथ जमा करवाने होंगे।

बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि मृतक कर्मचारी की बेटी की नवीनतम विवाह स्थिति जिसने अनुकंपा रोजगार नीति पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी पात्र होगी। यदि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार में केवल बेटियां हैं अर्थात माता-पिता के परिवार की आय और जिस परिवार में उसकी शादी हुई है, वह सरकार द्वारा वित्त पोषित रोजगार में है की जानकारी देनी होगी।

विवाहित बेटियों के लिए आय मानदंड के संबंध में, माता-पिता के परिवार की आय को निर्धारित करने के लिए लिया जाएगा, और शर्तों के अनुसार दोनों परिवार के आय प्रमाण पत्र और गैर-रोजगार प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया नवीनतम आय प्रमाण पत्र अर्थात पेंशन और अन्य स्रोतों से आय पात्र आय मानदंड मृतक कर्मचारी के परिवार के प्रति सदस्य के लिए अधिकतम 4 कानूनी उत्तराधिकारियों के अधीन 62500 रुपये है।

गैर-रोजगार प्रमाण पत्र, चाहे मृतक कर्मचारी के परिवार का कोई अन्य सदस्य, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन की तिथि से आज तक सरकारी-अर्ध सरकारी नौकरी में कार्यरत है
आवेदक की सहमति, विकल्प श्रेणी-3 पद के स्थान पर गैर-तकनीकी वर्ग 4 दैनिक वेतनभोगी पद का चयन करने के लिए होगी