Money Laundering Case: आईएएस के. सेंथिल कुमार , बैधनाथ दास समेत दो अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने सेंथिल कुमार व अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलाने के लिए चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामला 2010 का है। इसमें पहले राज्य सतर्कता जांच ब्यूरो (वीआईबी) ने जांच शुरू की थी। बाद में 2012 में केस ईडी को सौंप दिया था।
इससे पहले मार्च 2018 में एजेंसी ने इस मामले में सेंथिल कुमार की पटना और चेन्नई में 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इसमें पटना के नागेश्वर कॉलोनी में सेंथिल कुमार का अपार्टमेंट, एक ट्रस्ट के नाम पर 1.97 करोड़ रुपये और लगभग 38 लाख रुपये की जमीन शामिल हैं।
पटना में सुधा सुपर मार्केट और चेन्नई कैफे जैसी निजी कंपनियां चलाने का आरोप
ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में सेंथिल कुमार पर अपने भाई के नाम पर पटना में सुधा सुपर मार्केट और चेन्नई कैफे जैसी निजी कंपनियां चलाने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, आईएएस अधिकारी पर यह भी आरोप है कि उसने अपने भाई के नाम पर तमिलनाडु में इंदिरा मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट शुरू किया था।
सेंथिल कुमार ने बिमल कुमार को कई सरकारी ठेके दिए थे
ईडी के अधिकारियों ने दावा किया है कि सेंथिल कुमार ने बिमल कुमार को कई सरकारी ठेके दिए थे। आरोप पत्र के अनुसार, आईएएस अधिकारी ने 2.6 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की थी।