बिहार: IAS सेंथिल कुमार सहित चार लोगों पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ED ने दाखिल की चार्जशीट… जानिए मामला

Money Laundering Case: आईएएस के. सेंथिल कुमार , बैधनाथ दास समेत दो अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने सेंथिल कुमार व अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलाने के लिए चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामला 2010 का है। इसमें पहले राज्य सतर्कता जांच ब्यूरो (वीआईबी) ने जांच शुरू की थी। बाद में 2012 में केस ईडी को सौंप दिया था।

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सांकेतिक तस्वीर
पटना: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के स्वास्थ्य सचिव आईएएस के. सेंथिल कुमार और तीन अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अब इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलेगा। दरअसल मुंगेर के जिला मजिस्ट्रेट और पटना नगर निगम के आयुक्त के रूप में सेंथिल कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी खजाने को 7.6 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचाया और अवैध संपत्ति अर्जित की। इस मामले में राज्य सतर्कता जांच ब्यूरो (वीआईबी) ने जानकारी मिलने पर सेंथिल कुमार के खिलाफ 2010 में सबसे पहले जांच शुरू की थी। लेकिन केस में बड़ी संपत्ति को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने 2012 में ईसीआईआर (इंफोर्समेंट केस इंफारमेशन रिपोर्ट) दर्ज की थी। इस मामले में अब चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1996 बैच के अधिकारी के सेंथिल कुमार, उनके भाई के अय्यप्पन, 1995 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बैद्यनाथ दास और एक ठेकेदार बिमल कुमार का नाम है।
इससे पहले मार्च 2018 में एजेंसी ने इस मामले में सेंथिल कुमार की पटना और चेन्नई में 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इसमें पटना के नागेश्वर कॉलोनी में सेंथिल कुमार का अपार्टमेंट, एक ट्रस्ट के नाम पर 1.97 करोड़ रुपये और लगभग 38 लाख रुपये की जमीन शामिल हैं।
पटना में सुधा सुपर मार्केट और चेन्नई कैफे जैसी निजी कंपनियां चलाने का आरोप
ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में सेंथिल कुमार पर अपने भाई के नाम पर पटना में सुधा सुपर मार्केट और चेन्नई कैफे जैसी निजी कंपनियां चलाने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, आईएएस अधिकारी पर यह भी आरोप है कि उसने अपने भाई के नाम पर तमिलनाडु में इंदिरा मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट शुरू किया था।
सेंथिल कुमार ने बिमल कुमार को कई सरकारी ठेके दिए थे
ईडी के अधिकारियों ने दावा किया है कि सेंथिल कुमार ने बिमल कुमार को कई सरकारी ठेके दिए थे। आरोप पत्र के अनुसार, आईएएस अधिकारी ने 2.6 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की थी।