जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने सोलन के मालरोड पर वाहनों की आवाजाही के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश मोटर वाहर अधिनियम, 1988 की धारा-115 एवं 117, सड़क नियमन के नियम, 1999 की धारा 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 तथा 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन के मालरोड पर अब सांय 5.30 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबन्ध रहेगा। इस सम्बन्ध में 27 जून, 2006 को जारी आदेशों के तहत अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
2020-06-01