People will be able to check the purity of food items while sitting at home, Food Safety Department will guide the people of the district

मिठाइयों पर एक्सपायरी तिथि न लिखी तो हो सकता है तीन लाख रूपये तक का जुर्माना : एलडी ठाकुर

त्योहारों के समय पर  सभी  मिठाइयां खाना पसंद  करते है | लेकिन कभी कबार यह मिठाइयां मुँह का स्वाद खराब कर देती  थी  उसका सबसे बड़ा कारण था कि उस पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती थी जिसका फायदा मिठाई विक्रेता उठा लेते थे और  ग्राहक को वह बासी मिठाई भी बेच देते थे | जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता था | लेकिन अब एफएसएसआई  के दिशा निर्देशों के अनुसार मिठाई विक्रेताओं को मिठाइयों पर एक्सपायरी की डेट लिखनी अनिवार्य होगी और जो मिठाई विक्रेता  यह तिथि नहीं लिखेगा उसके खिलाफ |   खाद्य सुरक्षा सहायक नियंत्रक एलडी ठाकुर   ने यह  जानकारी मीडिया को दी | 

खाद्य सुरक्षा सहायक नियंत्रक एलडी ठाकुर  ने बताया कि सोलन शहर में मिठाई विक्रेताओं ने अपनी मिठाइयों पर अब एक्सपायरी की तिथि लिखनी आरम्भ कर दी है | उन्होंने बताया कि मिठाइयों को कई वर्गो में बांटा गया है और उनके अनुसार यह तह किया गया है कि किस मिठाई का जीवन कितना है और उसका सेवन व्यक्ति कितने दिनों के भीतर कर सकता है | उन्होंने बताया कि शहर वासियों तक खाने का सामान शुद्ध और स्वच्छ पहुंचे इस के लिए उनके विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं |  उन्होंने मिठाई विक्रेताओं को चेतावनी भी दी है कि अगर मिठाई विक्रेता  एक्सपायरी की तिथि नहीं लिखेगा तो उसक के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी |     उन्होंने कहा कि मिठाई मिस ब्रांडेड होने के चलते उनका तीन लाख रूपये तक का चालान किया जा सकता है  | 

१ किसी भी तरह का कलाकंद      का जीवन    केवल एक दिन है 
२ दूध से बनी मिठाई जैसे बदाम दूध रसगुल्ला ,रसमलाई रबड़ी राजभोग ,मलाई रोल खीर और अन्य उत्पाद इन सभी का जीवन एफएसएसएआई ने दो दिन तह किया है | 
३ लड्डू और खोए से बने उत्पाद का जीवन चार दिन तय किया गया है | जिसमे मिल्क केक बर्फी बूंदी लड्डू ,फ्रूट केक , खीर कदम  आदि 
४  घी और ड्राई फ्रूट से बने उत्पाद का जीवन सात दिन तह किया गया है \ जिसमे लड्डू , काजू कटली ,घेवर ,शक़्कर पारे ,शाही लड्डू ,बूंदी लड्डू , काजू केसर बर्फी ,बदाम बर्फी चन्द्रकला अंजीर केक काजू समोसा