राहुल गांधी के बयान से छेड़छाड़ मामला: टीवी न्यूज चैनल के एडिटर को मिली राहत, नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट से एडिटर ने तमाम केस में प्रोटेक्शन की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राजस्थान में दर्ज केस में छानबीन जारी रखने की अनुमति दे दी है जबकि रायपुर में छानबीन पर रोक लगा दी है।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में दिखाने के मामले में आरोपी को राहत दी है। एक टीवी चैनल के न्यूज एडिटर ने इस मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले 8 जुलाई को इसी चैनल के एंकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। गौरतलब है कि टीवी चैनल के एडिटर के खिलाफ कुछ राज्यों में इस मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट से एडिटर ने तमाम केस में प्रोटेक्शन की गुहार लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ मौजूदा एफआईआर में कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए और साथ ही इस मामले में भविष्य में होने वाले केस से भी सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी एडिटर को राहत दी है ऐसी ही राहत टीवी एंकर को भी मिल चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा केस को पुराने केस के साथ टैग कर दिया है। आरोपी ओर से पेश वकील ने कहा है कि एक जुलाई को टीवी प्रोग्राम में जो विडियो चलाया गया था उसे वापस ले लिया गया और टीवी एंकर ने माफी भी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राजस्थान में दर्ज केस में छानबीन जारी रखने की अनुमति दे दी है जबकि रायपुर में छानबीन पर रोक लगा दी है।