रेलवे को मिला बड़ा सबक : मेल यात्री को फीमेल बताया, अब देना होगा 50 हजार का जुर्माना

Rajasthan news : उपभोक्ता संरक्षण आयोग (Consumer Protection Commission) द्वितीय जोधपुर ने एक फैसला सुनाते हुए रेलवे पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। यहां रेलवे की छोटी सी गलती उन पर भारी पड़ गई।

 
जोधपुर रेलवे पर लगा 50 हजार का जुर्माना
जोधपुर रेलवे पर लगा 50 हजार का जुर्माना
जोधपुर: राजस्थान में उपभोक्ता अधिकार से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां उपभोक्ता संरक्षण आयोग (Consumer Protection Commission) द्वितीय जोधपुर ने रेलवे को एक बड़ा सबक दिया है। आयोग ने रेलवे के एक यात्री की ओर से पेश की गई शिकायत पर अहम फैसला सुनाया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल रेलवे के कर्मचारी ने इस यात्री की ओर से रिजर्वेशन फार्म (Reservation form) में सही एंट्री होने के बावजूद एक यात्री के जेंडर कॉलम में गलती से मेल की जगह फीमेल अंकित कर दिया था।

रेलवे पर 50 हजार रुपए का जुर्माना
बड़ी बात यह रही है कि रेलवे कर्मचारी की इस गलती के बावजूद उसके जांच-दस्ते ने यात्री को बेटिकट मानकर उससे पेनल्टी तक वसूल ली थी। इसके बाद इस अन्याय के खिलाफ यात्री ने चुप बैठने के बजाए आवाज उठाई। लिहाजा इसके बाद वर्ष 2009 आयोग में परिवाद दर्ज करा दिया। अब 13 वर्ष बाद आयोग ने इस मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला देते हुए रेलवे पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

ऐसे घटित हुई थी पूरी घटना
मामले के अनुसार भोपालगढ़ निवासी महेश ने 29 सितंबर 2009 को अहमदाबाद से जोधपुर यात्रा के लिये स्वयं, मां और बहन के आरक्षण टिकट के लिए फार्म भरकर दिया था। इस फार्म में रेलवे के बुकिंग कर्मचारी ने टिकट में मां और बहन के साथ उसे भी महिला अंकित कर दिया था। गलती बताने के बावजदू बुकिंग कर्मचारी ने उसमें सुधार नहीं किया। यात्रा की समाप्ति पर जब वह ट्रेन से उतरा तो जोधपुर रेलवे स्टेशन पर उड़न दस्ते ने उसकी टिकट को नहीं माना। उड़न दस्ते ने महेश को बेटिकट यात्री बताकर पुलिस कार्रवाई की धमकी दी। इसके बाद में उससे जबरन 330 रुपये जुर्माना वसूल लिया।f