जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत केन्द्रीय गृह मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार जिला में और अधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार धार्मिक स्थान एवं पूजा स्थल प्रदेश के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार ही खुलेंगे। यह मानक परिचालन प्रक्रिया विभाग द्वारा जारी की जाएगी। पर्यटन इकाईयां पर्यटन विभाग एवं जिला दण्डाधिकारी सोलन द्वारा 11 जून 2020 को जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करेंगे। सरकारी कार्यालय 31 मई, 2020 को कार्मिक विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करेंगे।
रेस्तरां तथा ढाबों में बैठने की कुल क्षमता के 60 प्रतिशत के अनुसार खाद्य पदार्थ परोसे जा सकेंगे। उन्हें पर्यटन विभाग द्वारा 11 जून 2020 को जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
जिला सोलन में चिकित्सा महाविद्यालयों तथा स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थानों को अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 15 जुलाई, 2020 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी होने वाली मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सोलन जिला में भी आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगी। औद्योगिक इकाईयों की ‘मल्टीपल शिफ्टस’, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर व्यक्तियों एवं वस्तुओं की आवाजाही तथा बस, रेल एवं हवाई जहाज से अपने निर्धारित स्थल तक पहुंचने के लिए व्यक्तियों एवं उत्पादों की आवाजाही पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। घरेलू हवाई यात्रा तथा रेलगाड़ी के माध्यम से आने वाले यात्रियों को आवागमन के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
औद्योगिक कामगारों, उद्योगपतियों, व्यावसायियों, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, सेवाओं प्रदाताओं, निरीक्षण अभिकरणों एवं आढ़तियों का अंतरराज्यीय आवागमन 24 मई, 2020 तथा 25 जून, 2020 को जारी आदेशों के अनुरूप होगा। किन्तु उपरोक्त आदेशों में वर्णित मानक परिचालन प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।
यह बदलाव आवागमन समय, प्रदेश में प्रवेश के लिए आवश्यकताएं एवं क्वानेन्टीन आवश्यकता के अनुरूप होंगे।
कोविड-19 के संक्रमण को रोकने तथा कोरोना वायरस संक्रमण के पाॅजिटिव मामलों का शीघ्र पता लगाने के लिए आवश्यक पग उठाए जा रहे हैं। जिला में सभी अंतरराज्यीय आवागामन का अनुश्रवण कोविड ई-पास साॅफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। ीजजचरूध्ध्बवअपक19मचंेेण्ीचण्हवअण्पद के माध्यम से क्वारेन्टीन आवश्यकता तथा किसी व्यक्ति के कोविड-19 पाॅजिटिव पाए जाने की स्थिति में उसके सम्पर्क आए व्यक्तियों की जांच का अनुश्रवण भी किया जाएगा। अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों को उक्त कोविड ई-पास साॅफ्टवेयर पर अपनी पूर्ण जानकारी तथा आवागमन का विस्तृत ब्यौरा आॅनलाइन भरना होगा। इस जानकारी का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
बागवान, कृषक, ठेकेदार तथा विभिन्न परियोजना कार्यों में संलग्न व्यक्ति अन्य राज्यों से सोलन जिला में कार्य के लिए लाए जा रहे सभी श्रमिकों का कोविड ई-पास साॅफ्टवेयर पर पंजीकरण सुनिश्चित बनाएंगे। जिला सोलन में रेल अथवा हवाई यात्रा के माध्यम से आने वाले व्यक्ति अपनी टिकट अथवा बोर्डिंग पास के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। किन्तु उन्हें भी कोविड ई-पास साॅफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना होगा। दैनिक तथा सप्ताहांत आधार पर आने वाले उद्योगपति, व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, उद्योग कामगार, परियोजना कार्य में संलग्न व्यक्ति राज्य में आने-जाने के लिए निर्धारित मानक पचिररल प्रक्रिया का पालन करेंगे। इस सम्बन्ध में पूर्व में अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को पुनः पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय सशस्त्र सेना तथा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के जो कर्मी अपने कार्य पर लौटने के लिए सोलन जिला से आवागमन कर रहे हैं को अपना आधिकारिक पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने की अनुमति होगी। उपरोक्त ऐसे कर्मियों को कोविड ई-पास साॅफ्टवेयर पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों से सोलन जिला में आने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आपदा प्रबंधन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानक परिचालन प्रक्रिया का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाना होगा।
सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के अंतर्गत चलने वाली बसों के अंतरराज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। जिला दण्डाधिाकरी सोलन की अनुमति से टैक्सियों को अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति होगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी वाहन, टैक्सी तथा आॅटो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिना किसी प्रवेश पत्र के आ-जा सकेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी बसों को कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर आवागमन की अनुमति है। टैक्सी तथा निजी वाहन निर्धारित समय अवधि में ही आवागमन कर सकेंगे।
अन्य राज्यों से सोलन जिला में आने वाले व्यक्तियों की क्वारेन्टीन अवधि का निर्धारण प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित उच्च संक्रमण शहरों से आने वाले व्यक्तियों को संस्थागत क्वारेन्टीन किया जाएगा। मानवीय त्रासदी, गर्भवती स्त्री, परिवार में मृत्यु, गम्भीर रोग तथा 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के साथ उनके माता-पिता तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जिनके साथ परिचारक हों को जिला में आने पर जांच उपरांत 14 दिन के होम क्वारेन्टीन में भेजा सकता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें संस्थागत क्वारेन्टीन से छूट प्रदान की गई है को शीघ्र अति शीघ्र अपना कोविड-19 परीक्षण करवाना होगा। इसके लिए उन्हें जिला में पहुंचने के उपरांत सम्बन्धित खंड चिकित्सा अधिकारी अथवा स्वास्थ्य संस्थान में सम्पर्क करना होगा।
यदि कोई व्यक्ति भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद द्वारा प्राधिकृत प्रयोगशाला से अपनी कोविड-19 की नेगेटिव परीक्षण रिपोर्ट के साथ जिला में प्रवेश कर रहा है तथा यह रिपोर्ट यात्रा तिथि से 03 दिन पूर्व तक जारी की गई है तो उसे संस्थागत क्वारेन्टीन के स्थान पर होम क्वारेन्टीन किया जा सकता है। अन्य राज्यों एवं शहरों से आने वाले ऐसे व्यक्ति जिनमें रोग के लक्षण नहीं हैं को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशांे के अनुसार होम क्वारेन्टीन किया जाएगा। होम क्वारेन्टीन किए गए व्यक्ति को अपने आगमन के 24 घंटे के भीतर सम्बन्धित खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा स्वास्थ्य अधिकारियों एवं स्थानीय पुलिस प्रभारी को सूचित करना होगा। अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विदेशों से आने वाले सभी व्यक्तियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप क्वारेन्टीन किया जाएगा।
रोग के लक्षणों से युक्त तथा फ्लू जैसी बीमारी वाले सभी व्यक्तियों को संस्थागत क्वारेन्टीन किया जाएगा। होम क्वारेन्टीन नियम की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों को संस्थागत क्वारेन्टीन किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिला में आने वाले एवं जिला से अन्य राज्यों को जाने वाले छात्रों तथा उनके साथ जा रहे अभिभावकों को क्वारेन्टीन करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि वे 48 घण्टे की समय अवधि में जिला में पुनः प्रवेश कर जाएं या जिला से चले जाएं।
जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित संस्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों को चिन्हित भुगतान युक्त संस्थानों में रखा जा सकता है। बागवान, कृषक, ठेकेदार तथा विभिन्न परियोजना कार्यों में संलग्न व्यक्ति अन्य राज्यों से जिला में लाए गए श्रमिकों के लिए क्वारेन्टीन सुविधाओं का प्रबन्ध सुनिश्चित बनाएंगे। राज्य में आने वाले प्रवासी श्रमिकों को सीधे कार्य स्थल पर पृथक परिवहन सुविधा में भेजा जा सकता है। श्रमिक कार्य स्थलों पर तुरंत कार्य आरम्भ कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेन्सिंग सहित समय-समय पर जारी अन्य नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाना होगा। रोग के लक्षणों के लिए इनकी नियमित जांच की जाएगी।
औद्योगिक कामगारों, उद्योगपतियों, कच्चे माल की आपूर्ति कर्ताओं, सेवा प्रदाताओं, निरीक्षण प्राधिकरणों को होम क्वारेन्टीन के दायरे से छूट प्राप्त होगी। व्यापार, नौकरी, परियोजना, सेवा प्रदान करने, विवाह, कमीशन एजेंट इत्यादि कार्यों के लिए सोलन जिला में सहायक दस्तावेजों के साथ आने वालों को क्वारेन्टीन दायरे से बाहर रखा जा सकता है। किन्तु उपरोक्त सभी उच्च संक्रमण शहरों एवं कन्टेनमेंट जोन के रहने वाले नहीं होने चाहिएं। दैनिक तथा सप्ताहांत आधार पर सोलन जिला में आने वाले व्यक्तियों को क्वारेन्टीन करने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु फ्लू जैसे बीमारी के लक्षण होने पर समीप के स्वास्थ्य संस्थान में सूचना प्रदान करना उक्त व्यक्तियों का उत्तरदायित्व होगा।
स्वास्थ्य कारणों, व्यापार अथवा अन्य कार्यालय कार्यों के लिए कम अवधि के लिए सोलन जिला से बाहर जाने वाले व्यक्तियों को 48 घण्टे की अवधि में पुनः जिला में वापिस आने पर क्वारेन्टीन नहीं किया जाएगा। किन्तु इन व्यक्तियों मंे रोग का लक्षण नहीं होना चाहिए।
सोलन जिला में कम से कम 05 दिनों की अवधि के लिए वैध दस्तावेजों के साथ आने वाले ऐसे पर्यटक जिन्हांेने भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद द्वारा प्राधिकृत प्रयोगशाला से जिला में प्रवेश से 72 घंटे पूर्व तक की अवधि में कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त की हो को क्वारेन्टीन नहीं किया जाएगा।
जिला में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करना होगा। कार्यालयों तथा कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी कर्मियों को अपने उपयुक्त मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी अनिवार्य है। उपरोक्त सभी को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप में अपना स्वास्थ्य स्टेटस अपडेट करना होगा।
राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार कार्य स्थल, सार्वजनिक स्थानों एवं परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर 02 व्यक्तियों के मध्य 06 फुट अर्थात 02 गज की दूरी होनी चाहिए।
बड़ी जनसभाएं एवं समारोह प्रतिबन्धित हैं। विवाह समारोह में 50 तथा अन्तिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिएं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान करना, पान, गुटखा एवं तम्बाकू का सेवन प्रतिबन्धित हैं।
जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी, कार्यकारी दण्डाधिकारी तथा पुलिस कर्मी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति ने सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल पर मास्क पहना हो, सोशल डिस्टेन्सिग का पालन किया जा रहा हो और कोविड-19 प्रबन्धन के दृष्टिगत स्थापित अन्य नियमांे की पालना हो।
यह आदेश तथा जिला दण्डाधिकारी सोलन द्वारा पूर्व में समय-समय पर कोविड-19 निमयन के लिए जारी सभी आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
2020-07-06