online-registration

वर्ष 2019-20 की सामान्य भविष्य निधि विवरणियां आॅनलाइन उपलब्ध

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की वर्ष 2019-20 की वार्षिक विवरणियां आॅनलाइन उपलब्ध करवा दी गई हैं। यह जानकारी प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हिमाचल प्रदेश ने दी।
उन्होंने कहा कि वार्षिक विवरणियां आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के माध्यम से राज्य सरकार की वेबसाइट www.himkosh.nic.in  पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करवा दी गई है।
उन्होंने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे सम्बन्धित कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक सामान्य भविष्य निधि विवरणियां डाउनलोड करने के लिए उपरोक्त वेबसाईट खोलें।
उन्होंने कहा कि इसके लिए वैबसाइट पर सर्वप्रथम जीपीएफ स्टेटमेंट लिंक पर क्लिक करना होगा। यह लिंक प्रधान महालेखाकर, हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट खोलेगा। इसके उपरांत इन्फाॅरमेशन फाॅर डीडीओ लिंक पर क्लिक करें। तदोपरांत अपना ट्रेजरी कोड, डीडीओ कोड एवं पासवर्ड भरें। उन्होंने कहा कि डीडीओ को पासवर्ड अलग से भी सूचित किया जा चुका है। इसके उपरांत लाॅगइन पर क्लिक करें और फिर डाउनलोड इम्पलाॅइज एनुअल जीपीएफ स्टेटमेंट लिंक पर क्लिक करें।
उन्होंने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे अपना पासवर्ड सुरक्षा के लिए बदल लें और इसे सुरक्षित रखे। पासवर्ड बदलने की सुविधा इसी पेज पर उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी आहरण एवं संवितरण अधिकारी को पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो इसके लिए 0177-2804430 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी कर्मचारियों की वर्ष 2019-20 की जीपीएफ स्टेटमेंट के अथशेष को अपने वेतन बिल रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टी करने के उपरान्त सभी कर्मचारियों को यथाशीघ्र प्रदान करना सुनिश्चित करें और इसकी अनुपालना से इस कार्यालय को प्रेषित करें।
सभी उपभोक्ता एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपनी वार्षिक सामान्य भविष्य निधि विवरणी में दर्शाए गए आंकड़ों से स्वयं को संतुष्ट कर लें तथा यदि उन्हें इसमें कोई त्रुटि लगे तो सामान्य भविष्य निधि विवरणी की प्राप्ति की तिथि से 03 माह के भीतर प्रधान महालेखाकर कार्यालय की वेबसाइट www.aghp.cag.gov.in  पर शिकायत या सुझाव बाॅक्स में सुझाव दर्ज करें। उपभोक्ता agaehimachalpradesh@cag.gov.in पर ईमेल कर अथवा पत्राचार द्वारा भी इस बारे में कार्यालय को सूचित कर सकते हैं।