SOLAN COURT HIMACHAL

विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के यू-टयूब चैनल पर

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि लोगों तक विधिक जानकारी डिजिटल माध्यम से पहुंचे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन ने अपना एक यू टयूब चैनल आरम्भ किया है। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव गुरमीत कौर ने दी। 


उन्होंने कहा कि क्स्ै। ैवसंद के नाम से सृजित इस यू-टयूब चैनल के माध्यम से जिला के न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना माहमारी के दौरान घर बैठे ही लोग विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। 
उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि उक्त यू टयूब चैनल के माध्यम से कानूनी सहायता का लाभ उठाएं तथा अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें।


गुरमीत कौर ने कहा कि प्राधिकरण डिजिटल विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन भी कर रहा है। इनके माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। 


प्राधिकरण की सचिव ने कहा कि कारागार में रह रहे कैदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए भी डिजिटल माध्यम अपनाया गया है। सोलन जिला में तैनात पैरा लीगल वालंटियर को भी विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यम के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जिला के विभिन्न आश्रमों में रहने वाले बच्चों को भी उनके कानूनी अधिकारों जानकारी डिजिटिल माध्यम से प्रदान की गई तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी एकत्रित की गई। 


गुरमीत कौर ने कहा कि बाल आश्रम अर्की, शांति निकेतन आश्रम तथा सुबाथू शेल्टर होम कथेड़ के बच्चों से डिजिटल माध्यम से उन्होंने स्वयं बातचीत कर बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। बच्चों को स्वच्छता की जानकारी भी दी गई। 

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन के हेल्पलाइन नम्बर 01792-220713 पर सम्पर्क किया जा सकता है।