जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने सोलन शहर के माल रोड पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही सांय 05.30 बजे से सांय 07.30 बजे तक प्रतिबंधित कर दी है। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन, 1999 के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 के नियम 184 तथा 196 के तहत जारी किए गए हैं।
यह आदेश जनहित में जारी किए गए हैं तथा आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
2020-07-10