जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी चमन ने कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत जिला की अंतरराज्यीय सीमाओं पर अन्य राज्यों से आने वाले प्रदेश के निवासियों के समुचित प्रबंधन एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशों की अनुपालना के लिए जिला के परवाणू नाका तथा क्वारेनटाइन केन्द्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सेवाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 30 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
29 जून से 05 जुलाई, 2020 तक परवाणू नाके पर प्रातःकालीन ड्यूटी में सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के तेलयांग पिंकी एवं श्वेता भास्कर, सांयकालीन ड्यूटी में महर्षि मार्कण्डेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय कुम्हारहट्टी के प्रदीप एवं विक्रम तथा रात्रि ड्यूटी में सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के शुभम दीक्षित एवं एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के प्रदीप राणा सेवाएं प्रदान करेंगे।
इसी अवधि में जिला के टीटीआर नाके पर प्रातःकालीन डयूटी में सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के तासो मुन्या एवं श्याम गौरी सांयकालीन डयूटी में एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के दीपक कुमार एवं धीरज गुप्ता तथा रात्रि समय में एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के हरदेव कुमार एवं कमल किशोर सेवाएं प्रदान करेंगे।
29 जून से 05 जुलाई, 2020 तक क्वारनेटाइन केंद्र पर सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की मारिया मुबाशिर एवं पुनियो नाबिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।
2020-06-26