जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी चमन ने कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत जिला की अन्तरराज्यीय सीमाओं पर अन्य राज्यों से आने वाले प्रदेश के निवासियों के समुचित प्रबन्धन एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशों की अनुपालना के लिए जिला के परवाणू नाका तथा टीटीआर नाका पर कर्मियों द्वारा सेवाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 30 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने 25 अगस्त से 30 अगस्त 2020 तक प्रातः तथा सांय समय की दो शिफ्टों के लिए जिला के परवाणू नाका तथा टीटीआर नाका पर कर्मियों की तैनाती की है।
25 अगस्त से 30 अगस्त 2020 तक परवाणू नाका पर प्रातःकालीन डयूटी के लिए महर्षि मार्केण्डेश्वर महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्रदीप एवं विक्रम तथा सांयकालीन ड्यूटी के लिए एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के मलहा सिंह एवं पुमेश मेहता उपस्थित रहेंगे।
इसी अवधि में जिला के टीटीआर नाके पर प्रातःकालीन डयूटी के लिए सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की लता ठाकुर एवं नेहा तथा सांयकालीन ड्यूटी के लिए एम.एन. डीएवी दन्त महाविद्यालय के दीप चन्द और सोलन होम्योपेथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अमित कौशल उपस्थित रहेंगे।
2020-08-24