Solan district administration took to the streets to control infection

आवश्यक आदेश

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की पूर्ण जानकारी रखने, उनमें कोविड-19 के लक्षणांे का ब्यौरा, मानक के अनुसार परीक्षण तथा उनकी क्वारनेटाइन अवधि के विषय में प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप आदेश जारी किए हैं। 
इन आदेशों के अनुसार जिला के टीटीआर परवाणू तथा बद्दी में स्थापित चेकपोस्ट राज्य में बाहरी राज्यों से होने वाले आवागमन के दृष्टिगत क्रियाशील रहेंगे। पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि राज्य में बाहरी राज्यों से होने वाला आवागमन आदेशों के अनुरूप केवल प्रवेश पत्र/अनुमति पत्र के माध्यम से ही हो। अंतररराज्यीय चेकपोस्ट पर भीड़ एकत्र न होने देने के लिए इन व्यक्तियों के प्रवेश समय को क्रमबद्ध किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन यह सुनिश्चित बनाएंगे कि उपरोक्त चेकपोस्ट के माध्यम से प्रदेश में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे सूचनाप्रद पैम्फलेट उपलब्ध करवाए जाएं जिनमें होम क्वारेनटाइन की आवश्यकता एवं तरीके के बारे में विवरण दिया हो। 
पुलिस विभाग इन अंतरराज्यीय नाकों पर ‘कोविड-19 ई-पास सत्यापन’ एप्लीकेशन का प्रयोग कर यह सुनिश्चित बनाएगा कि ई-पास पर दर्शाए गए क्यूआर कोड को स्केन कर जानकारी सर्वर को प्रदान की जाए। यदि किसी कारणवश क्यूआर कोड स्केन नहीं हो पा रहा है तो प्रवेश पत्र की संख्या मैनुअली दर्ज की जाए तथा अन्य सभी जानकारियां प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत की जाएं। 
सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अथवा नगर पंचायत के सचिव सम्बन्धित पंचायत, नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के माध्यम से यह सुनिश्चित बनाएंगे कि अंतरराज्यीय नाकों से प्रवेश करने वाले जिलावासी निर्धारित स्थान तक पहुंचे। यदि जिला से सम्बन्धित कोई व्यक्ति ई-पास में दर्शाए गए सोलन जिला के निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंच पाता है तो उसे अपने क्षेत्राधिकार में सक्रिय रूप से तलाशा जाए अथवा निगरानी में रखा जाए। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचता है तो उसके विरूद्ध हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (कोविड-19), नियमन 2020 एवं अन्य उपयुक्त अधिनियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
सोलन जिला से चिकित्सा, व्यापार अथवा अन्य आधिकारिक कार्य के लिए राज्य से 48 घण्टे से कम की अवधि के लिए अनुमति प्राप्त कर बाहर जाने वाले ऐसे व्यक्तियों को क्वारेनटाइन नहीं किया जाएगा जिनमें कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं है। बीमारी के लक्षण वाले व्यक्तियों की निगरानी की जाएगी तथा सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन यह सुनिश्चित बनाएंगे कि उनका कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जाए।
सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक, जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए क्वारेनटाइन में रहें। फ्लू तथा इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों वाले व्यक्तियों को 14 दिन की अतिरिक्त निगरानी में रहना होगा।
सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अथवा नगर पंचायत के सचिव यह सुनिश्चित बनाएंगे कि बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए होम क्वारेनटाइन किया जाए जो 48 घण्टे से अधिक की अवधि के लिए प्रदेश से बाहर रहे हों और जो ऐसे शहरों से न आ रहे हों जिन्हें कोविड-19 संक्रमण के लिए उच्च श्रेणी स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। इन सभी व्यक्तियों को 14 दिन की अतिरिक्त निगरानी में रहना होगा। यदि इन व्यक्तियों में फ्लू अथवा इन्फ्लुएंजा के लक्षण पाए जाते हैं तो यह व्यक्ति या तो निगरानी कर्मी को सूचित करेंगे अथवा टोल फ्री नम्बर 104 पर सूचना देंगे। 
सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक, जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन यह सुनिश्चित बनाएंगे कि कोविड-19 संक्रमण के लिए उच्च श्रेणी स्थल के रूप में चिन्हित शहरों से यात्रा करने वाले सभी अंतरराज्यीय यात्रियों को संस्थागत क्वारेनटाइन किया जाए और इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मानकों का पूर्ण पालन किया जाए।
कोविड-19 संक्रमण के लिए मुम्बई, चेन्नई, अहमदाबाद, थाने, पूना, हैदराबाद, थिरूवल्लूर, कोलकाता अथवा हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू तथा दिल्ली राज्य (नई दिल्ली, शाहदरा, दक्षिण दिल्ली, उत्तर-पूर्वी एवं दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली जिलों के अतिरिक्त) को उच्च श्रेणी स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित उच्च कोविड-19 संक्रमित शहरों को इस सूची में जोड़ा जाएगा।
जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि संस्थागत क्वारेनटाइन केन्द्र से होम क्वारेनटाइन के लिए तब तक किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा जब तक प्रयोगशाला अथवा स्वास्थ्य विभाग से इस सम्बन्ध में लिखित पुष्टि प्राप्त नहीं हो जाती।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति में क्वारेनटाइन अथवा निगरानी अवधि में कोविड-19 जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो उसके रक्त नमूने एकत्र कर परीक्षण किया जाए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन यह सुनिश्चित बनाएंगे कि अंतरराज्यीय यात्रा करने वाले बिना लक्षण वाले यात्रियों विशेषकर आयु एवं रोग के अनुसार अति संवेदनशील जनसंख्या का क्रमरहित (रेन्डम) परीक्षण किया जाए ताकि समय पर बीमारी का पता लगाकर इन्हें आईसोलेट किया जा सके और बीमारी को फैलने से रोका जा सके। 
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि बाहरी राज्यों से आने वाला कोई भी यात्री 28 दिन की निगरानी अवधि में घर पर या बाहर 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति अथवा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दमा, गुर्दा रोग से पीड़ित या अन्य रोगियों से नहीं मिलेगा।
यदि किसी व्यक्ति का कोविड-19 संक्रमण के लिए परीक्षण पाॅजिटिव पाया जाता है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन मानक अनुसार इस सम्बन्ध में कार्रवाई अमल में लाएंगे।