Solan district administration took to the streets to control infection

आवश्यक वस्तुओं की दरें निर्धारित

जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला में आवश्यक वस्तुओं का अधिकतम परचून मूल्य निर्धारित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। 
अधिसूचना के अनुसार बकरा अथवा भेडे का मीट 400 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का मीट 250 रुपये प्रति किलोग्राम, ड्रेस्ड चिकन तथा डेªस्ड ब्राॅयलर 180 रुपये प्रति किलोग्राम, बिना तली मछली 250 रुपये प्रति किलोग्राम, तली हुई मछली 300 रुपये प्रति किलोग्राम तथा जीवित मुर्गे का मूल्य 110 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। यह सभी करांे एवं अन्य शुल्क सहित अधिकतम परचून मूल्य है।  
जिला के ढाबों तथा प्रतिष्ठानों में तंदूरी चपाती 07 रुपये प्रति चपाती, तवा चपाती 05 रुपये प्रति चपाती, भरा हुआ परांठा 20 रुपये प्रति परांठा, फुल डाईट ( चावल चपाती एवं दाल तथा सब्जी) 60 रुपये, एक प्लेट चावल 50 रुपये प्रति प्लेट, दाल फ्राईड 50 रुपये प्रति प्लेट, मीट कढ़ी 110 रुपये प्रति प्लेट, चिकन कढ़ी 90 रुपये प्रति प्लेट, वेजीटेबल स्पेशल 70 रुपये प्रति प्लेट, मटर अथवा पालक पनीर 80 रुपये प्रति प्लेट, सब्जी अथवा चना एवं दही के साथ 02 पूरी 35 रुपये प्रति प्लेट तथा रायता 30 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित किया गया है। यह अधिकतम परचून मूल्य है।
स्थानीय दूध की दर 40 रुपये प्रति लीटर, सभी ब्रान्ड के पैकेट वाले दूध की दर मुद्रित मूल्य के अनुसार, पनीर 250 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दही का मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। यह अधिकतम परचून मूल्य है। 
सभी ब्रान्ड के शीतल पेय मुद्रित दर के अनुसार विक्रय किए जा सकते हैं।
आदेशों के अनुसार उक्त सभी विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान के द्वार पर हस्ताक्षरित मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी। उपभोक्ता की मांग पर कैश मेमो जारी करना आवश्यक होगा।