The department challaned for overcharging 11 meat shops in solan milap shandil

उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए 25 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित

सोलन जिला के विकास खण्ड सोलन की ग्राम पंचायत आंजी तथा नगर परिषद सोलन के अन्तर्गत कोटलानाला में उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया हैं। यह जानकारी जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक मिलाप शांडिल ने आज यहां दी।
उन्होंने कहा कि सोलन विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत आंजी के वार्ड संख्या-3 के गांव आंजी तथा नगर परिषद सोलन के अन्तर्गत वार्ड संख्या-10 कोटलानाला में उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है।
मिलाप शांडिल ने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी इन दुकानों के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक सोलन के कार्यालय में 25 नवम्बर, 2020 को सांय 05.00 बजे तक कर सकते है।

उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए प्रथम प्राथमिकता  सार्वजनिक संस्थान या सार्वजनिक निकाय जैसे पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां या महिलाओं का कोई समूह को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता एकल नारी, विधवा जोकि बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो उचित मूल्य की दुकान का कार्य करने मे सक्षम हों, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिनके परिवार से कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में न हो, को प्रदान की जाएगी। तीसरी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए इच्छुक व्यक्ति मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम दसवीं उतीर्ण होना चाहिए। आवेदन के लिए प्रपत्र निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सोलन के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अपनी दुकान अथवा किराए की दुकान संबंधी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र अथवा उचित मूल्य की दुकानधारक की मृत्यु उपरान्त उसके वारिस संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।