Solan district administration took to the streets to control infection

कन्टेनमेंट जोन से बाहर करने के सम्बन्ध में आदेश

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने सोलन उपमण्डल के परवाणू के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से बाहर करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणू की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला की कसौली तहसील के परवाणू के सेक्टर-1 में कोविड-19 पाॅजिटिव व्यक्तियों के आवास (हाउस नम्बर 41) तथा परवाणू के सेक्टर-1 में चिल्ड्रन पार्क से गणपति हाउस तक के मार्ग को कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया है। इन क्षेत्रों में लागू प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। इन क्षेत्रों में अब 05 जुलाई, 2020 को जारी आदेश लागू होंगे।
सम्पूर्ण जिला में लागू की गई अन्य शर्तें कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर किए गए उक्त क्षेत्रों पर लागू होंगी। 
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।