Order regarding banning movement of vehicles on Mallroad Solan

कन्टेनमेंट जोन से बाहर किए गए क्षेत्रों के सम्बन्ध में आदेश

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी कर नालागढ़ उपमण्डल के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया है।
इन आदेशों के अनुसार नालागढ़ उपमण्डल में चक्कां मार्ग, बिरला-वर्धमान मार्ग, वर्धमान चैक, सांई रोड़ बद्दी, दावत चैंक सांई रोड से एनआरआई चैक, सांई रोड़ बद्दी तथा अरिष्टो स्पीनिंग मिल को कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया है। 
इन क्षेत्रों में लागू प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। इन क्षेत्रों में अब पूर्व में छूट के सम्बन्ध में जारी आदेश लागू होंगे।
यह निर्णय उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ द्वारा प्रेषित उस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है जिसमें सूचित किया गया है कि उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में कन्टेनमेंट के दौरान कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं पाया गया है।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।