हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कानूनगो को उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से वरिष्ठता देने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ओम प्रकाश और अन्य की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किए।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कानूनगो को उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से वरिष्ठता देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने याचिकाकर्ता को वरिष्ठता, पदोन्नति और वित्तीय लाभ के लिए हकदार ठहराया है। अदालत ने सचिव राजस्व और उपायुक्त मंडी को आदेश दिए कि वह दो माह के भीतर याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठता से जुड़े सारे लाभ अदा करें। याचिकाकर्ता ओम प्रकाश और अन्य की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किए। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि एक ही वर्ग की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए दो तरह के नियम नहीं हो सकते।