नई दिल्ली. चुनाव आयोग आधार कार्ड (Aadhaar Card) और वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) को लिंक करने का खास अभियान चला रहा है. आयोग का दावा है कि इससे इलेक्टोरल रोल में डुप्लीकेसी से बचा जा सकेगा और चुनावों में धांधली रोकने में भी मदद मिलेगी.
केंद्र सरकार चुनाव कानून में संशोधन को लेकर बिल लेकर आई थी. यह बिल संसद से पास हो चुका है और अब कानून बन चुका है. इसके बाद वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, यह लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है. लिंक करने के लिए मतदाताओं को मजबूर नहीं किया जाएगा.
NVSP पोर्टल से जोड़ें वोटर आईडी-आधार
>> आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले एनवीएसपी (National Voter’s Service Portal) – www.nvsp.in पर रजिस्टर करना होगा.
>> अब पोर्टल के होम पेज पर Electoral Roll पर क्लिक करें.
>> फिर अपनी वोटर आईडी की डिटेल डालें.
>> अब दाएं तरफ Feed Aadhaar No पर क्लिक कर आधार कार्ड की डिटेल्स और EPIC नंबर डालें.
>> इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर ओटीपी आएगा.
>> इसे दर्ज करते ही स्क्रीन पर आधार और वोटर आईडी के लिंक होने पर नोटिफिकेशन दिखाई देगा.V
SMS के जरिए लिंक करें वोटर आईडी-आधार
आपको 166 या 51969 पर एक एसएमएस भेजना होगा जिसमें वोटर आईडी-आधार लिंक की रिक्वेस्ट देनी होगी. एसएमएस का खास फॉर्मेट होगा जो वोटर आईडी नंबर आधार_नंबर के रूप में भेजना होगा.
कॉल से लिंक करें वोटर आईडी-आधार
आप कॉल सेंटर के नंबर पर फोन करके भी वोटर आईडी और आधार को लिंक कर सकते हैं. 1950 नंबर पर फोन कर अपनी वोटर आईडी और आधार कार्ड के बारे में जानकारी देकर दोनों को लिंक किया जा सकता है.