जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन के आग्रह पर जिला के नालागढ़ उपमण्डल में एसजीएम होसपिटेलिटी (होस्टल) कालूझिंडा, एचएन रिजेंसी राजपुरा तथा वाईब्ज़ रेजीडेन्सी, चैंकीवाला को कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए शर्तों के साथ निर्दिष्ट कोविड केयर केन्द्र नामित किया है।
आदेश में प्रदत्त शर्तों के अनुसार एमजी रिजेंसी कालूझिंडा में कर्मी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन के कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाएं जाएंगे। एचएन रिजेंसी राजपुरा तथा वाईब्ज़ रेजीडेन्सी, चैंकीवाला में कर्मी सम्बन्धित कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे।
भोजन एवं अन्य आवश्यक तन्त्र का प्रावधान प्रोटोकोल के अनुरूप किया जाएगा।
आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति में रोग के लक्षण पाए जाने पर उसे डीसीएससी काठा भेजा जाएगा।
सम्बन्धित कम्पनी, उद्योग निर्धारित प्रपत्र के अनुसार रोगियों केे स्वास्थ्य के अनुश्रवण के लिए निजी स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं लेगी। स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक एवं तकनीकी निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। कम्पनी के चिकित्सा कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एक निगरानी अधिकारी नामित किया जाएगा।
परिसर एवं बाह्य सुरक्षा एवं अन्य प्रशासनिक मामलों का निपटारा स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
कम्पनी का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नामित निगरानी अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर निर्धारित प्रपत्र के अनुसार रोगियों की आवश्यक जांच का दैनिक अनुश्रवण करेगा।
एचएन रिजेंसी राजपुरा तथा वाईब्ज़ रेजीडेन्सी, चैंकीवाला में उत्पादित जैविक कचरे को सी.बी.डब्लयू.एफ एनवायरो इंजीनियरस को सौंपा जाएगा तथा इस जैविक कचरे का खर्च सम्बन्धित कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा। पीपीई किट, दस्ताने, एन-95 मास्क, टोपी, सैनिटाईजर तथा हाईपोक्लोराईट घोल इत्यादि भी सम्बन्धित कम्पनी द्वारा एचएन रिजेंसी राजपुरा तथा वाईब्ज़ रेजीडेन्सी, चैंकीवाला को उपलब्ध करवाया जाएगा।
सम्बन्धित कम्पनी द्वारा परिसर की दैनिक सैनिटाईजेशन एक प्रतिशत हाईपोक्लोराईट घोल के द्वारा सुनिश्चित बनाई जाएगी।
एचएन रिजेंसी राजपुरा तथा वाईब्ज़ रेजीडेन्सी, चैंकीवाला को आगामी आदेशांे तक अस्थायी निर्दिष्ट कोविड केयर केन्द्र नामित किया गया है।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहें
2020-07-23