इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख निकल चुकी है. FY2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 थी. पिछले कुछ समय से सरकार आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाती रही है, लेकिन इस बार अभी तक आयकर विभाग की तरफ़ से ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई.
इन लोगों को 31 जुलाई तक भरना था रिटर्न
बता दें कि FY2021-22 में जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट नहीं होता उन्हें 31 जुलाई 2022 तक आयकर रिटर्न भरने थे. 31 जुलाई तक अगर ऐसे लोग ITR दाखिल करने में असफल होते हैं और उनकी इनकम टैक्सेबल है तो उन्हें 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.
जिन लोगों को वेतन या सैलरी मिलती है उन्हें 31 जुलाई तक ITR फ़ाइल करना था. The Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, 31 जुलाई के बाद ITR भरने वालों को 5000 रुपये की लेट फ़ीस लगेगी और लेट फ़ीस के साथ 31 दिसंबर, 2022 तक ITR भरने का विकल्प है. ये लेट फ़ीस सरकारी राजस्व में जमा होती है.
पिछले वित्तीय वर्ष में जारी किए गए आयकर विभाग के डेटा के अनुसार, 31 दिसंबर 2021 तक लगभग 5.9 करोड़ ITR फ़ाइल किए गए थे.
आगे नहीं बढ़ेगी ITR फाइल करने की आख़री तारीख?
इनकम टैक्स इंडिया के ट्विटर के अनुसार, 31 जुलाई को रात के 11 बजे तक 67,97,067 और ट्वीट करने से एक घंटे पहले तक 4,50,013 लोगों ने रिटर्न भरा. बता दें कि ये सिर्फ़ एक दिन का डेटा है. आधिकारिक डेटा के अनुसार 30 जुलाई तक 5.1 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों ने रिटर्न फ़ाइल कर दिया था.
मीडिया से बात करते हुए कुछ विशेषज्ञों ने भी बताया था कि कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट होने, वेबसाइट बार-बार हैंग करने जैसी सूरतों में ही तारीख एक्सटेन्ड हो सकती है. रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने भी कहा था कि इस साल तारीख आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है.
इन लोगों को 31 अक्टूबर तक भरना है रिटर्न
जिन खाताधारकों के अकाउंट का ऑडिट किया जाता है उनके लिए ITR भरने की तारीख अलग है. ऐसे व्यक्तियों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना है, ऐसा न करने पर सरकार जुर्माना लगा सकती है.