Haripur Gurdwara also got FSSAI Bhog Certificate

खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर 5 लाख का जुर्मना और 6 माह की होगी कैद : एल डी ठाकुर

त्यौहारों  के दौरान सोलन में किसी भी तरह की खाद्य पदार्थों में मिलावट न हो इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग पुख्ता कदम उठा रहे हैं | विभाग द्वारा अभी से जिला सोलन में मिठाइयों दूध दही मक्खन और पैक्ड फ़ूड के  सैम्पल लेने आरम्भ कर दिए हैं | अगर इन सैम्पलों में किसी भी तरह की मिलावट पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी | यह जानकारी  खाद्य सुरक्षा विभाग के  स्वास्थ्य सहायक आयुक्त  एल डी ठाकुर ने मीडिया को दी | उन्होंने बताया कि मिलावट खोरों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उनके लिए सज़ा का प्रावधान भी रखा गया है | 


अधिक जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के  स्वास्थ्य सहायक आयुक्त  एल डी ठाकुर ने बताया कि इस बार राखी का त्यौहार आने से पहले ही विभाग द्वारा सैम्पल लिए जा रहे है ताकि सैम्पल का परिणाम समय पर आ सके और उपभोक्ता उन खाद्य सामग्रियों का उपभोग न कर सकें जिनमें मिलावट है | उन्होंने बताया कि अगर रिपोर्ट में मिलावट निकलती और  अगर वह  स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी  है तो पांच लाख रूपये तक का जुर्माना और 6 माह  तक की  कैद  भी हो सकती है |