Solan district administration took to the streets to control infection

सेब सीजन के दृष्टिगत आवश्यक आदेश

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने प्रथम जुलाई, 2020 से आरम्भ हो रहे सेब सीजन के दृष्टिगत सोलन जिला के परवाणू तथा सोलन में हरियाणा राज्य के जिला पंचकूला तथा चण्डीगढ़ से दैनिक आधार पर आने वाले कमीशन एजेंटों, व्यापारियों, क्रेताओं, कर्मियों तथा मालवाहकों के आवागमन के लिए आदेश जारी किए हैं।
दैनिक आधार पर चण्डीगढ़, हरियाणा राज्य के पंचकूला तथा पंजाब के मोहाली से आवागमन करने वाले कमीशन एजेंटों, व्यापारियों, क्रेताओं, कर्मियों तथा मालवाहकों को अनुमति ‘सी’ श्रेणी के लिए निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया की अनुपालना के आधार पर दी जाएगी।
बाहरी राज्यों से एपीएमसी सोलन तथा एपीएमसी परवाणू आने वाले ऐसे कमीशन एजेंटों, व्यापारियों, क्रेताओं, कर्मियों तथा मालवाहकों को ई-मेल अथवा अन्य इलैक्ट्राॅनिक माध्यमों से आवेदन करना होगा। परवाणू क्षेत्र में आने के लिए उप पुलिस अधीक्षक परवाणू तथा सोलन आने के लिए सचिव एपीएमसी सोलन को निर्धारित प्रपत्र पर लिखित में आवेदन करना होगा। 
लिखित में आवेदन एवं शपथ प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्राधिकरण जांच उपरांत अनुमति के सम्बन्ध में आवेदक को सूचित करेगा। उपरोक्त का आवागमन सम्बन्धित पहचान पत्र अथवा अन्य सरकारी पहचान पत्र एवं सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमति दिखाने पर होगा। 
इनकी स्वास्थ्य स्क्रीनिंग अंतररराज्यीय नाकों पर की जाएगी तथा समय-समय पर कार्य स्थल पर भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। आने-जाने के लिए व्यक्ति सेनिटाईज्ड वाहन का प्रयोग करंेगे। उक्त व्यक्ति केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यात्रा करेंगे। यात्रा के समय एक वाहन में चालक सहित 03 व्यक्तियों से अधिक नहीं होंगे तथा सोशल डिस्टेन्सिग का पूर्ण पालन किया जाएगा।
आने जाने के दौरान वाहन मूल स्थान एवं गंतव्य स्थल के अतिरिक्त कहीं नहीं रूकेगा। उक्त सभी व्यक्तियों को दैनिक क्रियाकलापों सहित अन्य कार्यों के समय मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करना होगा तथा नियमित अंतराल पर हैंड सेनिटाइजर का प्रयोग करना होगा।
आदेशों के अनुसार एपीएमसी सोलन के सचिव मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन के परामर्श से उक्त सभी का रेन्डम आधार पर रक्त नमूने एकत्र करना सुनिश्चित बनाएंगे।
बाहरी राज्यों के प्रदेश के साथ लगते क्षेत्रों से आने वाले उक्त व्यक्ति पैदल ही अपने आवास से कार्यस्थल तक सम्बन्धित टोल नाकों अथवा निर्धारित मार्गों से आ-जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र तथा सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमति दिखानी होगी।
उपरोक्त मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार सेब सीजन के लिए बाहरी राज्यों से आने-जाने वाले उक्त व्यक्तियों के लिए केवल वन टाईम (एक बार) अनुमति ही पर्याप्त होगी। इन्हें प्रत्येक आवागमन के लिए अन्य किसी अनुमति अथवा प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
इन आदेशों की उल्लंघना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।