राज्य निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश नगर अधिनियम 1994 की धारा 281 तथा हिमाचल प्रदेश नगर निर्वाचन नियम 2015 के नियम 6 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद सोलन तथा नगर परिषद मण्डी में वार्डों के परिसीमन एवं आरक्षण की प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक स्थगित करने के निर्देश दिए हैं।
2020-08-27