नाबालिग अपराधियों पर भी चलेगा वयस्कों की तरह मुकदमा? हाईकोर्ट ने मंजूर की NGO की अर्जी

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने किसी जुर्म के लिए नाबालिग अपराधियों पर भी वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाने से जुड़ी याचिका पर एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की अर्जी मंजूर कर ली है. इस एनजीओ ने प्रारंभिक आकलन से पहले किशोर न्याय बोर्ड के पालन के लिये दिशा-निर्देश जारी करने से संबंधित आपराधिक संदर्भ में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने कहा कि चूंकि इस संदर्भ में एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है कि प्रारंभिक आकलन कैसे किया जाना चाहिए, इसलिए जमीनी हकीकत पर रिपोर्ट होना उचित होगा. हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले एनजीओ से जमीनी हकीकत पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा.

एनजीओ एचएक्यू सेंटर फॉर चाइल्ड राइट ने एक याचिका दायर कर मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के लिए आवेदन दाखिल किया है, ताकि वह कुछ सामग्री और दलील रख सके, जिससे किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 15 के तहत प्रारंभिक आकलन कैसे किया जाए, उसके संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी हो सके.इसके बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया और ‘एचएक्यू सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स’ को संदर्भ में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी.