Solan district administration took to the streets to control infection

नालागढ़ में कन्टेनमेंट जोन से बाहर करने के सम्बन्ध में आदेश

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने उपमंडलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट के आधार पर नालागढ़ उपमण्डल में 02 जुलाई, 2020 को अधिसूचित कन्टेनमेंट जोन के क्षेत्रों के सम्बन्ध मंे आदेश जारी किए हैं। 
इन आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत गुल्लरवाला के वार्ड नम्बर 7 गांव कड़ूआणा तथा बद्दी स्थित अमरावती सोसायटी के जेस्मीन टावर में स्थित कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के फ्लैट को कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया गया है।
इन क्षेत्रों में अब 02 जुलाई, 2020 को जारी आदेशों के अनुसार प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इन क्षेत्रों में 05 जुलाई, 2020 को जारी आदेश लागू होंगे।
यह निर्णय उपमंडलाधिकारी नालागढ़ की उस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है जिसमें सूचित किया गया है कि उक्त क्षेत्रों में सघन जांच एवं परीक्षणों के उपरांत कोविड-19 महामारी का कोई नया मामला नहीं पाया गया है। 
यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं।