जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि जिला के विकास खंड पांवटा साहिब में ग्राम पंचायत बद्रीपुर में प्रधान पद के लिए, ग्राम पंचायत मुगलावाला करतारपुर में उपप्रधान पद के लिए तथा विकास खंड राजगढ़ की ग्राम पंचायत थैना बसोत्तरी में प्रधान पद के लिए उपचुनाव 10 अगस्त, 2022 को प्रात: आठ बजे से सायं चार बजे तक करवाया जाना निश्चित किया गया है।
उन्होंने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि इन ग्राम पंचायतों के लिए कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ मतदान क्षेत्र के भीतर, उस मतदान क्षेत्र में, किसी चुनाव में मतदान की समाप्ति के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान मतगणना संपन्न होने तक किसी होटल, खान-पान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में बेचने, देने या वितरित नहीं करेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव 10 अगस्त, 2022 को प्रात: आठ बजे से सायं चार बजे तक करवाया जाना निश्चित किया गया है। इस कड़ी में जिला सिरमौर के विकास खंड पांवटा साहिब में ग्राम पंचायत बद्रीपुर में प्रधान पद के लिए, ग्राम पंचायत मुगलावाला करतारपुर में उपप्रधान पद के लिए तथा विकास खंड राजगढ़ की ग्राम पंचायत थैना बसोत्तरी में प्रधान पद के लिए उप-चुनाव होना निश्चित है।
उन्होंने बताया कि उपचुनाव के दृष्टिगत सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने हेतु धारा 144 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं जिनके अनुसार विकास खंड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत बद्रीपुर, ग्राम पंचायत मुगलावाला करतारपुर तथा विकास खंड राजगढ़ की ग्राम पंचायत थैना बसोत्तरी की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति 10 अगस्त को आयोजित पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का आग्रेय शस्त्र अथवा घातक हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।
आज से शुरू होगा मतदाता सूचियों को आधार कार्ड से जोडऩे का अभियान
नाहन । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला सिरमौर के मतदाताओं की सूचियों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए गुरुवार से मतदाताओं के आधार से जोडऩे के लिए अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि आधार संख्या केवल मतदाता सूची डेटाबेस से जुड़ी जाएगी तथा इसे गोपनीय रखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत अपनी आधार संख्या को मतदाता स्वेच्छा से ऑनलाइन माध्यम के द्वारा एनवीएसपी पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन एफ बीएचए द्वारा फॉर्म नंबर-6 भरकर आधार ओटीपी से स्वयं को सत्यापन कर सकता है। इसके अतिरिक्त ऑफलाइन विधि के माध्यम से मतदाता अपने मतदान केंद्र के संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास फॉर्म नंबर-6 भरकर भी अपने आधार से जोड़ सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म नंबर-6 भरने पर आधार संख्या उपलब्ध करवाने के बाद डाटा को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा।