नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार के एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं. प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता किराए के मकान की तलाश में थी और आरोपी उसे एक रिहायशी कॉलोनी के एक खाली मकान में ले गया. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को पिस्तौल दिखाई और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपी ने महिला के अश्लील वीडियो भी बनाए और उसे वायरल करने की धमकी दी.


