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मक्की व धान की फसल के लिए 15 जुलाई तक करवाएं बीमा पुर्नोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलेगा लाभ

प्रदेश सरकार द्वारा किसानांे की सुरक्षा के लिए पुर्नोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ मौसम 2020 के लिए लागू की जा रही है। यह जानकारी आज यहां उपनिदेशक कृषि डाॅ. राजेश कौशिक ने दी। 
डाॅ. राजेश कौशिक ने कहा कि पुर्नोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ मौसम 2020 का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन में होने वाली कमी तथा अन्य नुकसान आदि जोखिम से सुरक्ष प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत खरीफ मौसम 2020 में मक्की तथा धान की फसलों को सम्मिलत किया गया है। योजना के तहत बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2020 निर्धारित की गई है। 
उन्होंने कहा कि किसान योजना के तहत मक्की तथा धान की फसल का बीमा अपने समीप के लोकमित्र केन्द्र के माध्यम से करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीमा करवाने के लिए इच्छुक किसानों को अपनी भूमि की जमाबन्दी, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, बिजाई प्रमाण पत्र इत्यादि लेकर समीप के लोकमित्र केन्द्र में आना होगा। उन्होंने कहा कि किसान योजना के तहत बीमा के लिए आॅनलाईन पोर्टल पर आवेदन भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में लोकमित्र केन्द्रों को सूचित कर दिया गया है तथा किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है।
उपनिदेशक कृषि ने कहा कि मक्की फसल के लिए कुल बीमित राशि 30 हजार रुपये तथा धान की फसल के लिए भी कुल बीमित राशि 30 हजार रुपये निर्धाारित की गई है। किसानों को मक्की की फसल पर 48 रुपये प्रति बीघा तथा धान की फसल के लिए भी 48 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम राशि अदा करनी होगी। 
डाॅ. राजेश कौशिक ने कहा कि ऋणी किसानों के लिए यह फसल बीमा योजना ऐच्छिक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जो किसान पुर्नोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ मौसम 2020 का लाभ नहीं लेना चाहते वह अपने समीप की बैंक शाखा में में इस सम्बन्ध में सूचित कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पुर्नोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कम वर्षा, सूखा, बाढ़, सैलाब, भूमि कटाव, ओलावृष्टि और फसल कटाई के उपरान्त दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान तथा स्थानीयकृत आपदाओं को कवर किया गया है। 
डाॅ. राजेश कौशिक ने सोलन जिला के सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे योजना के तहत मक्की व धान की फसलों का बीमा करवाएं ताकि उक्त कारणों से फसलों को होने वाले नुकसान पर उन्हें बीमा कंपनियों से मुआवज़ा मिल सके। उन्होंने कहा कि पुर्नोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को चयनित किया गया है। 
अधिक जानकारी के लिए किसान समीप के कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।