जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 26, 30 तथा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र जिसमें क्षेत्र की 41 ग्राम पचायतें तथा नालागढ़ एवं बद्दी नगर परिषद सम्मिलत हैं में पूर्ण कफ्र्यू एवं लाॅकडाऊन करने के आदेश दिए हैं।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा घोषित आदेशों के अनुसार उपरोक्त क्षेत्र में 26 जुलाई, 2020 की अर्धरात्रि से 28 जुलाई, 2020 की प्रातः 6.00 बजे तक पूर्ण कफ्र्यू रहेगा। तदोपरांत पूर्व में अधिसूचित कन्टेनमेंट जोन में लाॅकडाउन लागू रहेगा।
इन आदेशों के अनुसार उपरोक्त क्षेत्र में सभी केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक निगम, बैंक, वाणिज्यिक गतिविधियां तथा औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। यह आदेश आपातन सेवाओं अर्थात कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों, अग्निशमन सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, दवा की दुकानों एवं उन उद्योगों पर लागू नहीं होंगे जिनमें लगातार प्रक्रिया आवश्यक है।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि नियमित प्रक्रिया वाले उद्योग तथा ऐसे सभी उद्योग जो जनोपयोग क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है को न्यूनतम आवश्यक कर्मियों के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। ऐसे सभी न्यूनतम आवश्यक कर्मी औद्योगिक परिसर में पहले से रह रहे होने चाहिएं। किन्तु ऐसे सभी उद्योगों को परिसर के भीतर रह रहे कामगारों की सूची उद्योग के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित करनी होगी तथा किसी को भी मार्ग पर पैदल आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत अस्पताल तथा औषधालय, दवा की दुकान, चिकित्सा उपकरण की दुकान, परीक्षण शाला, नर्सिंग होम, रोगी वाहन जैसे अन्य सम्बद्ध चिकित्सा संस्थान कार्यरत रहेंगे। चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों तथा अस्पताल के लिए आवश्यक अन्य सहयोगी सेवाओं के परिवहन की अनुमति होगी।
केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यरत पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, गृहरक्षक एवं अन्य सुरक्षा बलों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
पैट्रोल पम्प, रसोई गैस, तेल एजेन्सी तथा इनके गोदाम एवं इनसे सम्बन्धित परिवहन गतिविधियां इस अवधि में बन्द रहेंगी।
इस अवधि में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में तथा क्षेत्र से बाहर चिकित्सा आपात के अतिरिक्त लोगों के आवागमन पर पूर्ण रोक रहेगी। पुलिस विभाग इस निर्देश का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाएगा। लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस अवधि में अपने घर पर रहें एवं बाहर न निकलें।
आदेश के अनुसार इस अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पारगमन की अनुमति इस शर्त पर होगी कि पारगमन के दौरान बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में किसी को कहीं पर भी रूकने नहीं दिया जाएगा।
स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित बनाएगा कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो तथा कन्टेनमेंट जोन में यह पूर्व में स्थापित तन्त्र के अनुरूप जारी रहे।
लाॅकडाउन अवधि में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बीबीएन क्षेत्र विशेष रूप से उच्च संक्रमित क्षेत्र में रहने वाले उन व्यक्तियों की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग करने के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करेगा, जिनमें जुखाम एवं आईएलआई रोग के लक्षण पाए जा रहे हों। आदेशों के अनुसार शीघ्र अति शीघ्र एक्टिव केस फाइडिंग अभियान को पूर्ण किया जाएगा।
आदेशों की अवहेलना पर अथवा किसी भी जन सेवक के कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय बीबीएन क्षेत्र में बड़ी संख्या में कोविड-19 रोगियों के मामले सामने आने तथा महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लिया गया है।