राजस्थान सरकार ला रही सड़क सुरक्षा अधिनियम 2022, रोड एक्सीडेंट रोकने में जानिए इससे कितनी मिलेगी मदद

Rajasthan News : राज्य परिवहन विभाग ने राजस्थान सड़क सुरक्षा अधिनियम 2022 का ड्राफ्ट तैयार किया है। र स्टेकहोल्डर्स 31 अगस्त तक इस पर अपना रिएक्शन दे सकते हैं।

जयपुर: प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राजस्थान सरकार अलर्ट मोड में हैं। इसी क्रम में राज्य परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राजस्थान सड़क सुरक्षा अधिनियम 2022 का ड्राफ्ट तैयार किया है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का अनुपालन करते हुए डिपार्टमेंट ने इसे तैयार किया है। विभाग ने मंगलवार को विधेयक का ड्रॉफ्ट जारी किया है, जिस पर स्टेकहोल्डर्स 31 अगस्त तक अपना रिएक्शन और सजेशन दे सकते हैं।

पॉलिसी हर पांच साल के लिए, फिर जरूरत के अनुसार होंगे बदलाव

 

मिली जानकारी के अनुसार राज्य परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया है। उसमें राज्य सड़क सुरक्षा प्राधिकरण, राजस्थान सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण, समर्पित सड़क सुरक्षा कोष और सार्वजनिक परिवहन कोष स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। ड्राफ्ट में बताया गया है कि राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा 2022 के लिए बनाई जा रही पॉलिसी के जरिए सड़क सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों के साथ प्राधिकरण बनाकर इंगेजमेंट बढ़ाया जाएगा। यह पॉलिसी हर पांच साल के लिए जारी की जाएगी। साथ ही पॉलिसी की समय अवधि के पूरा होने के बाद मौजूदा सड़क सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार इसमें बदलाव किए जाएंगे।

नई पॉलिसी में परिवहन विभाग से जुड़ी हुई एजेंसीज, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल, कॉलेज सहित शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, और सड़क स्वामित्व और प्रबंधन एजेंसियों के प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया जाएगा।

स्टेट लेवल अथॉरिटी बनाए जाने को लेकर निर्णय
बता दें कि राज्य सरकार ने राजस्थान सड़क सुरक्षा प्राधिकरण के नाम से एक राज्य स्तरीय निकाय स्थापित करने की भी योजना बनाई है। प्राधिकरण प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रभावी नीतियां, योजनाएं, परियोजनाएं और कार्यक्रम तैयार करेगा। सड़क सुरक्षा से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हितधारक विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा। साथ ही सड़क सुरक्षा मानकों, प्रक्रियाओं और आचरण या संचालन के लिए निर्धारित और लागू करेगा।

रोड सेफ्टी वॉर रूम भी बनाया जाएगा
रोड सेफ्टी के तहत राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ (cell) का गठन करने की भी योजना बनाई गई है । जो सड़क सुरक्षा कार्ययोजनाओं पर कार्य करने के साथ अदालतों की ओर से जारी निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करेगा। प्रदेश में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी रखी जाएगी। ड्राफ्ट में यह भी प्रस्ताव भी रखा गया है कि राज्य सरकार दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एक रोड सेफ्टी वॉर रूम भी बनाएगी।