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व्यापारिक संस्थान खोलने के सम्बन्ध में आदेश

व्यापारिक संस्थान खोलने के सम्बन्ध में आदेश
जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत दुकान एवं अन्य व्यापारिक संस्थान खोलने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
इन आदशों के अनुसार जिला सोलन में नगर परिषद क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र या कैन्ट बोर्ड क्षेत्र में सभी दुकानें एवं व्यापारिक संस्थान हिमाचल प्रदेश दुकान एवं व्यापारिक संस्थान अधिनियम-1969 के अनुरूप अपने सामान्य समय पर खुले रहेंगे। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी दुकानें एवं व्यापारिक संस्थान पूर्व प्रचलन के अनुसार सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगे।
व्यायामशालाएं, पूल टेबल, खेल परिसर, तरणताल, सिनेमा हाॅल, मनोरंजन पार्क, सम्मेलन कक्ष एवं अन्य ऐसे स्थान पूर्व की भांति बंद रहेंगे।
मन्दिर तथ पूजा स्थल के सम्बन्ध में आदेश भाषा एवं कला संस्कृति विभाग से मानक परिचालन प्रक्रिया मिलने के उपरान्त जारी किए जाएंगे।
रेस्तरां तथा होटलों में बैठकर भोजन करने की सुविधा के सम्बन्ध में आदेश पर्यटन विभाग से मानक परिचालक प्रक्रिया मिलने के उपरान्त जारी किए जाएंगे। 
इन आदेशों में कोविड-19 प्रबन्धन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर जारी निर्देशों की जानकारी भी दी गई है।
राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार कार्य स्थल, सार्वजनिक स्थानों एवं परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर 02 व्यक्तियों के मध्य 06 फुट अर्थात 02 गज की दूरी होनी चाहिए।
बड़ी जनसभाएं एवं समारोह प्रतिबन्धित हैं। विवाह समारोह में 50 तथा अन्तिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिएं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान करना, पान, गुटखा एवं तम्बाकू का सेवन प्रतिबन्धित हैं।
सभी कार्यालयांे एवं व्यापारिक संस्थानों के प्रवेश एवं निकासी द्वार तथा आम स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाॅश तथा सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। कार्यस्थलों, सामान्य सुविधाओं एवं नियमित स्पर्श में आने वाले स्थानों को निर्धारित अंतराल पर सेनिटाइज किया जाएगा। कार्यस्थलों पर कर्मियों एवं कामगारों के मध्य सोशल डिस्टेन्सिग की अनुपालना की जाएगी। 
जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी, कार्यकारी दण्डाधिकारी तथा पुलिस कर्मी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति ने सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल पर मास्क पहना हो, सोशल डिस्टेन्सिग का पालन किया जा रहा हो और कोविड-19 प्रबन्धन के दृष्टिगत स्थापित अन्य नियमांे की पालना हो।
इन आदेशांे की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त नियमों के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश प्रथम जून 2020 से प्रभावी हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।