सोलन जिले के सभी शस्त्र लाईसेंस धारकों को अपने शस्त्र लाईसेंस पर 29 जून 2020 तक विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करवानी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में उनके शस्त्र लाईसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। यह जानकारी आज यहां अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सोलन विवेक चंदेल ने दी।
विवेक चंदेल ने कहा कि यदि 29 जून, 2020 तक शस्त्र लाईसेंस में विशिष्ट पहचान संख्या अंकित नहीं करवाई गई तो इस तिथि के उपरांत शस्त्र लाईसेंस को अवैध माना जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिले के शस्त्र लाईसेंस धारकों की सुविधा के लिए विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करने का कार्य जिलाधीश कार्यालय सोलन, उपमण्डलाधिकारी कार्यालय सोलन, उपमण्डलाधिकारी कार्यालय कंडाघाट, उपमण्डलाधिकारी कार्यालय अर्की व उपमण्डलाधिकारी कार्यालय नालागढ़ में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समस्त शस्त्र लाईसेन्स धारक (आत्म रक्षा एवं फसल सुरक्षा) शस्त्र लाईसेंस पर 29 जून, 2020 तक अपने विशिष्ट पहचान संख्या लगवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि यह विशिष्ट पहचान संख्या प्रत्येक शस्त्र लाईसेंस के लिए भिन्न होगी। यह संख्या आधार कार्ड नंबर से पृथक है। लाईसेंस धारक को लाईसेंस जारीकर्ता प्राधिकरण के कार्यालय में अपने मूल लाईसेंस के साथ आना होगा। इस प्रक्रिया में आधारकार्ड अथवा किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने जिले के सभी शस्त्र लाईसेंस धारकों से आग्रह किया कि 29 जून 2020 तक अपने शस्त्र लाईसेंस में विशिष्ट पहचान संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करवाएं।
2020-06-25