उपायुक्त सोलन के.सी. चमन ने शहरी निकाय के चुनावों के दृष्टिगत नियमानुसार जिला के विभिन्न शहरी निकायों में आरक्षण के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश नगर पालिका नियम 2015 के चैप्टर-प्प् के तहत नियम 10 के अनुरूप जारी की गई है।
अधिसूचना के अुनसार नगर पंचायत अर्की में वार्ड नम्बर-01 अनुसूचित जाति (महिला), वार्ड नम्बर-03 महिला तथा वार्ड नम्बर-07 को महिला के लिए आरक्षित किया गया है। नगर पंचायत अर्की के वार्ड नम्बर-02, 04, 05 तथा 06 अनारक्षित हैं।
नगर परिषद परवाणु में वार्ड नम्बर-01, 02, 06, 07 तथा 09 अनारक्षित हैं। वार्ड नम्बर-03 महिला, वार्ड नम्बर- 04 अनुसूचित जाति (महिला), वार्ड नम्बर-05 महिला तथा वार्ड नम्बर-08 महिला के लिए आरक्षित हंै।
2020-08-28