जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत सार्वजनिक परिवहन एवं वाहनों की आवाजाही के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार टैक्सी के अन्तरराज्यीय आवागमन के लिए जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आॅनलाइन वैध प्रवेश पत्र अथवा ई-कोविड पास अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक परिवहन के तहत बसांे, निजी वाहनों, टैक्सी तथा आॅटो रिक्शा की प्रदेश के भीतर अन्तर जिला आवाजाही के लिए प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए आवश्यक शर्तों की अनुपालना अनिवार्य होगी।
प्रदेश पथ परिवहन निगम तथा निजी बसों, स्टेज कैरियेज वाहनों में कुल क्षमता के 60 प्रतिशत यात्री ही बिठाए जा सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी तथा निजी वाहनों को प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक आवागमन की अनुमति होगी।
उपरोक्त सभी वाहनों में सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करना होगा और निर्धारित क्षमता ही यात्री बिठाए जा सकेंगे। सभी यात्रियों को वाहन में चढ़ने से लेकर उतरने तक मास्क पहनना अनिवार्य होगा। फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों के सम्बन्ध में चालक एवं अन्य यात्री स्वयं अनुश्रवण करेंगे और लक्षण पाए जाने पर समीप के स्वास्थ्य संस्थान को सूचित करेंगे। सभी वाहनों एवं अन्य आवश्यक स्थानों को नियमित सेनिटाइज करना होगा। चालक एवं यात्रियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी सुरक्षा मानकों को मानना होगा। यात्रियों को वाहन पूल करने अथवा शेयर करने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में चालक तथा यात्रियों के लिए हैण्ड सेनिटाइजर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
कुल 04 की क्षमता वाले आॅटो रिक्शा तथा ई-रिक्शा में चालक के अतिरिक्त 02 यात्री, कुल 05 की क्षमता वाले आॅटो रिक्शा तथा ई-रिक्शा में चालक के अतिरिक्त 02 यात्री, कुल 05 की क्षमता वाली टैक्सी में चालक के अतिरिक्त 03 यात्री, कुल 07 की क्षमता वाली मोटर कैब में चालक के अतिरिक्त 04 यात्री, कुल 08 की क्षमता वाली मैक्सी कैब में चालक के अतिरिक्त 05 यात्री, कुल 10 की क्षमता वाली मैक्सी कैब में चालक के अतिरिक्त 06 यात्री तथा कुल 13 की क्षमता वाली मैक्सी कैब में चालक के अतिरिक्त 07 यात्री बिठाने की अनुमति प्रदान की गई है।
यह आदेश पूरे सोलन जिला में लागू होंगे।
आदेशों की अवहेलना पर राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सम्बन्धित प्रावधानों तथा अन्य नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
आॅटो रिक्शा में पिछली सीट को एक्रिलिक शीट अथवा अन्य माध्यम से 02 भागों में बांटना आवश्यक होगा ताकि यात्रियों के मध्यम सोशल डिस्टेन्सिग बनी रहे।
जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी, कार्यकारी दण्डाधिकारी तथा पुलिस कर्मी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति ने सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल पर मास्क पहना हों, सोशल डिस्टेन्सिग का पालन किया जा रहा हो और कोविड-19 प्रबन्धन के दृष्टिगत स्थापित अन्य नियमांे की पालना हो।
यह आदेश प्रथम जून 2020 से प्रभावी हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
2020-06-01