Solan district administration took to the streets to control infection

सेब सीजन के दृष्टिगत कामगारों एवं श्रमिकों के लिए आवश्यक आदेश

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने आगामी सेब सीजन के दृष्टिगत सोलन जिला में अन्य राज्यों से आने वाले कामगारों एवं श्रमिकों के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। 
इन आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के बाहर से आने वाले कामगारों एवं श्रमिकों को सोलन जिला में ‘वन टाईम’ (एक बार) अंतरराज्यीय प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। किन्तु इसके लिए ‘डी’ श्रेणी के लिए निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार आगामी सेब सीजन के लिए सोलन जिला में हिमाचल प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रमिकों एवं कामगारों को ‘वन टाईम’ (एक बार) प्रवेश के लिए उचित माध्यम द्वारा आवेदन करना होगा। कामगारों एवं श्रमिकों को वन टाईम प्रवेश के लिए सम्बन्धित ठेकेदार, आढ़ती अथवा व्यक्ति के माध्यम से कृषि उत्पाद विपणन समिति सोलन (एपीएमसी) के सचिव को ईमेल अथवा अन्य इलैक्ट्राॅनिक माध्यम या व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र पर लिखित में प्रस्तुत करना होगा। 
ठेकेदार, आढ़ती अथवा व्यक्ति को मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर लिखित में शपथ देनी होगी। 
बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले कामगारों तथा श्रमिकों को पूर्व निर्धारित क्वारेन्टाइन सुविधा स्थलों में रखा जाएगा। कामगार एवं श्रमिक कार्यस्थल पर पहले से कार्य कर रहे कामगारों व स्थानीय लोगों के साथ मेलजोल नहीं करेंगे। ऐसे कामगारों एवं श्रमिकों का कोविड-19 पाॅजिटिव व्यक्तियों के साथ न तो कोई सम्पर्क होना चाहिए और न ही उन्होंने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के साथ कोई यात्रा की हो।
बाहरी राज्यों से सेब सीजन के लिए आने वाले कामगारांे एवं श्रमिकों का प्रवेश पंजीकरण जिला की अंतरराज्यीय सीमाओं पर किया जाना चाहिए। यहीं पर इनकी चिकित्सीय स्क्रीनिंग की जाएगी। कार्यस्थल पर भी इनका समय-समय स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।
आदेशों के अनुसार एपीएमसी सोलन के सचिव मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन के परामर्श से श्रमिकांे एवं कामगारों के रेन्डम आधार पर रक्त नमूने लेना सुनिश्चित बनाएंगे।
सरकार एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सोशल डिस्टेन्सिग, सेनेटाइजेशन सहित समय-समय पर जारी अन्य नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाएगी।
उपरोक्त मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार सेब सीजन के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकांे एवं कामगारों के लिए एपीएमसी सोलन के सचिव द्वारा जारी केवल वन टाईम (एक बार) अनुमति ही पर्याप्त होगी। इस सम्बन्ध में उप पुलिस अधीक्षक परवाणू तथा सोलन को सूचित करना अनिवार्य होगा। इन श्रमिकों एवं कामगारों को अन्य किसी अनुमति अथवा प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
पुलिस अधीक्षक सोलन, उपमण्डलाधिकारी सोलन तथा एपीएमसी सोलन के सचिव इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
इन आदेशों की उल्लंघना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी