दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत उपमण्डल सोलन में पटाखों की बिक्री के सम्बन्ध में उपमण्डलाधिकारी सोलन अजय यादव द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार निर्धारित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर पटाखांे की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
सोलन शहर में पटाखों की बिक्री के लिए ठोडो ग्राउन्ड सोलन, बाईपास सोलन पर सब्जी मंडी के सामने जहां अस्थाई फल मार्केट स्थापित की गई थी, नगर नियोजन कार्यालय सोलन के सामने खाली स्थान, चंबाघाट में वर्षा शालिका के समीप, सोलन ब्रूरी में वर्षा शालिका के सामने, सलोगड़ा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का मैदान तथा शामती में काली माता मंदिर के समीप खाली स्थान को निर्धारित किया गया है।
कसौली में केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान के गेट के समीप कार पार्किंग को पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है। गड़खल में रामलीला मैदान को पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है।
इन आदेशों के अनुसार धर्मपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 05 पर शाॅपिंग परिसर पांडव, धर्मपुर तथा सब्जी मण्डी धर्मपुर के समीप विद्यालय मार्ग को पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है। कुमारहट्टी में अलख दाता मंदिर के समीप खाली मैदान, सुबाथू में कैंट बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थान, परवाणू में दशहरा मैदान सैक्टर 05 तथा कृष्णगढ़ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कृष्णगढ़ के मैदान को पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि अस्थाई चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर पटाखांे की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
आदेशों के अनुसार पटाखों की बिक्री 13 तथा 14 नवम्बर, 2020 को चिन्हित स्थानों पर ही की जा सकेगी। पटाखों की बिक्री सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण से अनुमति मिलने के उपरान्त केवल लाइसेंस होल्डर द्वारा ही की जा सकेगी।
उपमंडलाधिकारी ने दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत सुरक्षा एवं पटाखों की बिक्री के लिए स्थापित अस्थाई दुकानों के निरीक्षण के लिए टीमें गठित की हंै ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
सोलन ने इस कार्य के लिए एसएचओ सोलन, धर्मपुर, कसौली, परवाणू, तहसीलदार सोलन एवं कसौली तथा नायब तहसीलदार कृष्णगढ़ की टीमें गठित की हैं। यह टीमें पटाखों की दुकानों का निरीक्षण करेंगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा 14 नवम्बर, 2020 की सांय तक लागू रहेंगे। यह आदेश आपराधिक दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 की उप धारा (1) के तहत जारी किए गए हैं।