जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं प्रदेश के मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार आदेश दिए हैं कि सोलन जिला में आपराधिक दण्ड संहिता 144 की धारा के प्रावधान (कफ्र्यू) आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनलाॅक-2 अवधि में 31 जुलाई 2020 तक विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण तथा कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। आॅनलाइन तथा दूरवर्ती शिक्षा की अनुमति होगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के अतिरिक्त यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा प्रतिबन्धित रहेगी। सिनेमा हाॅल, व्यायाम शालाएं, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार, सम्मेलन कक्ष एवं अन्य ऐसे स्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों एवं अन्य बड़ी सभाओं पर रोक रहेगी।
प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सोलन जिला में भी आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगी। औद्योगिक इकाईयों की ‘मल्टीपल शिफ्टस’, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर व्यक्तियों एवं वस्तुओं की आवाजाही तथा बस, रेल एवं हवाई जहाज से अपने निर्धारित स्थल तक पहुंचने के लिए व्यक्तियों एवं उत्पादों की आवाजाही पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों एवं वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। चिकित्सीय आपात एवं आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अतिरिक्त कन्टेनमेंट जोन से लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण रहेगा।
सोलन जिला के लिए पूर्व आदेशों द्वारा छूट प्राप्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी के अन्तरराज्यीय आवागमन के लिए वैध पास अथवा प्रवेश पत्र अनिवार्य होगा। अन्य राज्यों से सोलन जिला के लिए आवागमन आवश्यकता के आधार पर ही होगा। अन्तरराज्यीय बैरियरों के माध्यम से दैनिक अथवा सप्ताहांत के आधार पर आवागमन करने वाले व्यक्ति वैध प्रवेश पत्र के साथ ही आ-जा सकेंगे। इन्हें क्वारेनटाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु फ्लु अथवा इन्फ्लुएंजा बीमारी के लक्षण होने की स्थिति में स्वास्थ्य केन्द्र को सूचित करना इन व्यक्तियों का उत्तरदायित्व होगा।
सोलन जिला के निवासी बिना किसी प्रवेश पत्र के जिला की सीमा छोड़ अन्य राज्य जा सकते हैं। किन्तु यदि वे चिकित्सा, व्यापार अथवा कार्यालय उद्देश्य के लिए अन्य राज्य कम समय के लिए जाना चाहते हैं और 48 घण्टे के भीतर जिला में वापिस आने के इच्छुक हैं तो वे प्रवेश पत्र के साथ आवागमन कर सकते हैं। इन व्यक्तियोें को उस स्थिति में क्वारेन्टीन होने की आवश्यकता नहीं होगी यदि उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं।
कन्टेनमेंट जोन के अतिरिक्त अन्य स्थानों से अन्तरराज्यीय आवागमन करने वाले उद्योग मालिक, वरिष्ठ प्रबन्धन अधिकारी, कामगार एवं कर्मचारियों को रविवार सहित दैनिक आधार पर अपने अथवा कम्पनी के वाहन में आने-जाने की अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में अन्य मानक परिचालन प्रक्रिया 24 मई, 2020 तथा 01 जून 2020 को जारी आदेशों के अनुसार ही रहेगी।
चिकित्सा व्यवसायियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, रोगी वाहनों तथा स्वच्छता कर्मियों की अन्तरराज्यीय आवाजाही निर्बाध जारी रहेगी।
जिला सोलन में चालकों तथा आवश्यक सेवाओं में संलग्न अन्य को सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर स्थापित सभी ढाबे प्रतिदिन हर समय खुले रहेंगे। इसके लिए उन्हें कोविड-19 के लिए समय-समय पर जारी निर्देशों का पूर्ण पालन करना होगा। जिला सोलन में स्थापित अन्य ढाबे रात्रि 9.00 बजे तक खुले रह सकेंगे।
आदेशों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, रोगी, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारणों के अतिरिक्त घर पर ही रहने का परामर्श दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे उपयुक्त मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और इस पर अपना स्वास्थ्य स्थिति नियमित रूप से अपडेट करते रहें। कार्यालय एवं कार्यस्थलों पर सुरक्षा के दृष्टिगत सभी कर्मचारियों को अपने उपयुक्त मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप स्थापित करना सुनिश्चित करना होगा।
राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार कार्य स्थल, सार्वजनिक स्थानों एवं परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर 02 व्यक्तियों के मध्य 06 फुट अर्थात 02 गज की दूरी होनी चाहिए।
बड़ी जनसभाएं एवं समारोह प्रतिबन्धित हैं। विवाह समारोह में 50 तथा अन्तिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिएं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान करना, पान, गुटखा एवं तम्बाकू का सेवन प्रतिबन्धित हैं।
जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी, कार्यकारी दण्डाधिकारी तथा पुलिस कर्मी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति ने सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल पर मास्क पहना हो, सोशल डिस्टेन्सिग का पालन किया जा रहा हो और कोविड-19 प्रबन्धन के दृष्टिगत स्थापित अन्य नियमांे की पालना हो।
इन आदेशांे की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त नियमों के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश प्रथम जुलाई 2020 से प्रभावी हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
2020-07-01