अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में भी 10 फीसदी आरक्षण, कोस्ट गार्ड-सिविल डिफेंस से लेकर 16 पीएसयू में मिलेगी नौकरी

रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भर्ती नियमों में जल्द ही बदलाव किए जाएंगे। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भी बदलाव के निर्देश देंगे।

गृह मंत्रालय के बाद रक्षा मंत्रालय ने एलान किया है कि वह अग्निपथ योजना में चार साल की ट्रेनिंग पूरे करने वाले अग्निवीरों को अलग-अलग विभागों में 10 फीसदी आरक्षण मुहैया कराएगा। रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि अग्निवीरों को भारतीय कोस्ट गार्ड से लेकर डिफेंस सिविलियन पोस्ट्स में यह आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी युवाओं की भर्ती की जाएगी। यह रिजर्वेशन पूर्व सैन्यकर्मी को दिए जाने वाले आरक्षण से अलग होगा। 
रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भर्ती नियमों में जल्द ही बदलाव किए जाएंगे। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भी बदलाव के निर्देश देंगे। अग्निवीरों को भर्ती के लिए आयु नियमों में भी छूट देंगे।