प्रदेश सरकार द्वारा 12.12 करोड़ रुपए की ऋण राशि माफ

प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम सोलन के ऐसे ऋण धारकों को राहत प्रदान की है जो आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण निर्धारित समय अवधि में ऋण चुकाने में असमर्थ रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कुल 12.12 करोड़ रुपए की राशि माफ की गई है। यह जानकारी आज यहां निगम के प्रबन्ध निदेशक प्रेम कुमार ठाकुर ने दी।
प्रेम कुमार ठाकुर ने कहा कि निगम के ऐसे ऋण दोषियों के लिए 02 एकमुश्त निपटान योजनाएं लागू की गई हैं। यह योजनाएं 29 जनवरी, 2021 से लागू कर दी गई हैं। योजनाएं 28 जनवरी, 2022 तक लागू रहेंगी। 
प्रबन्ध निदेशक ने कहा कि प्रथम एकमुश्त निपटान योजना 2021 के अन्तर्गत 9.31 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार द्वारा माफ किए गए हैं।

इस योजना के तहत 23 जनवरी, 2015 से पूर्व वितरित तथा 31 मार्च 2020 से पूर्व भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत घोषित 274 ऋण मामलों पर निर्णय लिया गया है। इन मामलों में वितरित ऋण राशि 0.50 लाख रुपए से अधिक है तथा प्रदेश सरकार द्वारा भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत घोषित होने की तिथि के उपरान्त लगाए गए ब्याज व दण्ड ब्याज तथा नकद हानि को सरकार द्वारा माफ किया गया है।

उन्होंने कहा कि दूसरी एकमुश्त निपटान योजना 2021 के तहत कुल 2.81 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार द्वारा माफ किए गए हैं। इस योजना के तहत 23 जनवरी, 2015 से पूर्व वितरित 0.50 लाख रुपये तक के 13688 ऋण मामलों में ब्याज तथा दण्ड ब्याज एवं नकद हानि को सरकार द्वारा माफ किया गया है।
प्रेम ठाकुर ने कहा कि इन योजनाआंे का लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थियों को बकाया एएलआर घोषित राशि एवं बकाया मूलधन जमा करना होगा।
योजनाओं की विस्तृत जानकारी वैबसाईट http://himachalservices.nic.in/hpscstdc  पर उपलब्ध है।