2 पासपोर्ट, 2 पैनकार्ड केस… अब्दुल्ला आजम के खिलाफ टली सुनवाई, 5 नवंबर की मिली तारीख

सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दो पासपोर्ट और दो पैनकार्ड रखने के मामले में शनिवार को सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी। मामले में सुनवाई के लिए अब 5 नवंबर की तारीख दी गई है। अब्दुल्ला के खिलाफ दोनों मुकदमे बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कराए थे।

2 पासपोर्ट, 2 पैनकार्ड केस... अब्दुल्ला आजम के खिलाफ टली सुनवाई, 5 नवंबर की मिली तारीख
2 पासपोर्ट, 2 पैनकार्ड केस… अब्दुल्ला आजम के खिलाफ टली सुनवाई, 5 नवंबर की मिली तारीख

रामपुरः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे स्वार-टांडा विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 पासपोर्ट और 2 पैनकार्ड मामले में शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब पांच नवंबर को सुनवाई करेगी। अब्दुल्ला के खिलाफ दोनों मुकदमे भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कराए थे। उन पर अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैनकार्ड और दो पासपोर्ट बनवाने का आरोप है।
पैनकार्ड मामले में अब्दुल्ला और आजम खान दोनों आरोपी हैं, जबकि पासपोर्ट मामले में अकेले अब्दुल्ला नामजद हैं। मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मैजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। शनिवार को सुनवाई होनी थी। अभियोजन की ओर से गवाह के रूप में सहायक निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह कोर्ट में पहुंचे। हालांकि, उनकी गवाही नहीं हो सकी। भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि समय अभाव के चलते गवाही नहीं हो पाई। अब गवाह को पांच नवंबर को तलब किया है।
बता दें कि आकाश सक्सेना ने ही आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का केस दर्ज कराया था, जिस पर फैसला देते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई। हालांकि, आजम खान को जमानत मिल गई और उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है।